शराब माफिया के विरुद्ध पुलिस की कार्यवाही, 1.35 करोड़ की चल – अचल संपत्ति गैगेस्टर एक्ट के तहत जब्त!

कासगंज।शराब माफिया के विरुद्ध पुलिस की कार्यवाही, 1.35 करोड़ की चल – अचल संपत्ति गैगेस्टर एक्ट के तहत जब्त!
जनपद में पुलिस अधीक्षक रोहन रोहन प्रमोद बोत्रे द्वारा शराब माफियाओं के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत शराब माफिया अजयपाल पुत्र सूरज पाल नि. नगला हीरा थाना पटियाली कासगंज के विरुद्ध 2014 से 2020 तक अवैध शराब व गैगेस्टर एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत है उक्त माफिया द्वारा अपराधों में संलिप्त रहकर अवैध संपतियां अपने व अपने परिजनों के नाम पर एकत्रित की थी जिनका बाजार मूल्य 1.35 करोड़ बताया जाता है! अभियुक्त के विरुद्ध थाना पटियाली कासगंज में दिनांक 15.09.20 को धारा 2/3 गैगेस्टर एक्ट पंजीकृत है जिसके अंतर्गत प्रभारी निरीक्षक पटियाली द्वारा अभियुक्त की अवैध रूप से अर्जित संपत्ति की जब्ती हेतु 14(1) की रिपोर्ट जिलाधिकारी कासगंज के यहाँ प्रेषित की अजयपाल के खिलाफ थाना पटियाली में 7 उसके पुत्र संदीप उर्फ भोला के विरुद्ध 05 दूसरे पुत्र संजू के विरुद्ध 01, तीसरे पुत्र हेत सिंह के विरुद्ध 01 तथा पत्नी निम वती के विरुद्ध 01 केस आबकारी एक्ट 272 तथा अजयपाल के विरुद्ध 2/3 गैगेस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज है इस संदर्भ में पुलिस पार्टियों के साथ एस डी एम पटियाली तथा क्षेत्राधिकारी पटियाली ने पहले मुनादी कराते हुए उक्त संपत्तियों को धारा 14(1) के तहत गैगेस्टर एक्ट के अन्तर्गत कुर्क करते हुए तहसील दार पटियाली को दुकानों और भूमि का रिसीवर नियुक्त किया है!

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निशाकांत शर्मा (सहसंपादक)

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