मोनू को जमानत मामले में बृहस्पतिवार को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली

लखनऊ । लखीमपुर खीरी कांड के आरोपी आशीष मिश्र उर्फ मोनू को जमानत मामले में बृहस्पतिवार को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली। हाईकोर्ट की लखनऊ खण्डपीठ ने आरोपी की जमानत अर्जी पर राज्य सरकार की तरफ से जवाब पेश किया गया । इसपर अभियुक्त की ओर से प्रतिउत्तर दाखिल करने का समय देकर कोर्ट ने अगली सुनवाई 11 जनवरी को नियत की है। यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव सिंह ने अभियुक्त की जमानत अर्जी पर दिया। बीते तीन अक्टूबर को खीरी जिले में उपद्रव के बाद हिंसा में चार किसान सहित आठ लोगों की मौत के मामले में आशीष मिश्र मुख्य आरोपी है। आशीष, केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी का पुत्र है। इस मामले में राज्य सरकार की तरफ से अपर महाधिवक्ता विनोद कुमार शाही पेश हुए। साथ ही सरकार की ओर से जमानत अर्जी पर जवाबी हलफ़नामा पेश किया गया। जवाब का प्रतिउत्तर दाखिल करने को कोर्ट ने अर्जीदाता के अधिवक्ता को समय दिया है। कोर्ट ने इससे पहले आशीष मिश्रा मोनू की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को दस दिनों में जवाब दाखिल करने का आदेश दिया था। इससे पहले उसकी जमानत सत्र अदालत से खारिज हो चुकी है। जिसके बाद उसने जमानत के लिए हाईकोर्ट की शरण ली है।

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निशाकांत शर्मा (सहसंपादक)

यह खबर /लेख मेरे ( निशाकांत शर्मा ) द्वारा प्रकाशित किया गया है इस खबर के सम्बंधित किसी भी वाद - विवाद के लिए में खुद जिम्मेदार होंगा

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