
किशोरी से दुष्कर्म में युवक को सात साल की सजा – रिपोर्ट शुभम शर्मा
अलीगढ़ – एडीजे फास्ट ट्रैक प्रथम अनुपम सिंह की कोर्ट ने किशोरी से दुष्कर्म के मामले में युवक को सात साल की सजा सुनाई। एडीजीसी कुलदीप तोमर ने बताया कि अकराबाद क्षेत्र के एक गांव में रहने वाले व्यक्ति ने एक फरवरी 2011 को डीआइजी को शिकायत की थी। इसमें बताया गया था कि 25 दिसंबर 2010 को रिश्ते में भाई की पत्नी उसकी 14 वर्षीय बेटी को खेत में शौच के बहाने ले गई थी। किशोरी घर नहीं लौटी। तलाश की गई तो पता चला कि महिला ने ही अपनी बहन के बेटे व तीन-चार अज्ञात लोगों के साथ किशोरी को सूमो कार में भेजा था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद किशोरी की बरामदगी की। अदालत में दर्ज कराए बयानों के आधार पर पुलिस ने पुष्पेंद्र के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी। अदालत में सत्र परीक्षण व गवाहों के आधार पर पुष्पेंद्र निवासी ग्राम बरौली हाथरस जंक्शन को सजा सुनाई है। साथ ही चार हजार रुपये के जुर्माने से भी दंडित किया है।