आनंद गिरी की जमानत अर्जी पर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई,

प्रयागराज ब्रेकिंग

इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ी खबर,

आनंद गिरी की जमानत अर्जी पर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई,

कोर्ट ने सी बी आई से 4 हफ्ते में मांगा जवाब,

बाघंबरी गद्दी के महंत व अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेन्द्र गिरी को आत्म हत्या के लिए उकसाने का है आरोप,

याची का कहना है कि उसे फंसाया गया है,

याची ने खुदकुशी नोट को बताया संदिग्ध ,

कहा सुसाइड नोट में उसका नाम आया है,

इसके अलावा याची के खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं है,

घटना के समय वह शहर से दूर हरिद्वार में था,

जहां एस एच ओ जार्जटाउन ने फोन पर जानकारी दी,

खुदकुशी नोट में कटिंग है और अगस्त 21 में मर चुके संत का भी नाम आया है,

नोट मृतक महंत के द्वारा नहीं लिखा गया है,

याची 22 सितंबर से नैनी सेंट्रल जेल में बंद हैं,

विशेष अदालत इलाहाबाद ने 11 नव़बर को जमानत अर्जी खारिज कर दी थी,

अर्जी पर आनन्द गिरि के अधिवक्ता विनीत विक्रम व इमरानुल्ला खान ने रखा पक्ष,

सी बी आई के वरिष्ठ अधिवक्ता ज्ञान प्रकाश व संजय यादव ने की बहस,

आनन्द गिरी उर्फ अशोक कुमार चोटिया की ओर से दाखिल जमानत अर्जी,

जस्टिस राहुल चतुर्वेदी की एकल पीठ में हुई सुनवाई।

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निशाकांत शर्मा (सहसंपादक)

यह खबर /लेख मेरे ( निशाकांत शर्मा ) द्वारा प्रकाशित किया गया है इस खबर के सम्बंधित किसी भी वाद - विवाद के लिए में खुद जिम्मेदार होंगा

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