हत्या के मामले में जेल में निरुद्ध 02 आरोपियों को माननीय न्यायालय से मिली आजीवन कारावास तथा 10-10 हजार रुपए के जुर्माना

एटा पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते हत्या के मामले में जेल में निरुद्ध 02 आरोपियों को माननीय न्यायालय से मिली आजीवन कारावास तथा 10-10 हजार रुपए के जुर्माने की सजा आज दिनांक 22.10.2021 को अभियुक्त 1. बृजेश उर्फ भीमा पुत्र भोजराज बघेल निवासी मलिकपुर थाना सोरों जिला कासगंज 2. अजयपाल पुत्र श्यामलाल निवासी मालिकपुर थाना सोरों जिला कासगंज संबंधित मुकदमा अपराध संख्या 434/08 धारा 302 भादवि एवं मुकदमा अपराध संख्या 457/08 धारा 25/27 आर्म्स एक्ट थाना सोरों (वर्तमान जिला कासगंज) को दोषी पाते हुए माननीय न्यायालय स्पे0 जज Sc/St कोर्ट एटा द्वारा अभियुक्तगण उपरोक्त को आजीवन कारावास एवं ₹10-10 हज़ार के अर्थदंड से दंडित किया गया।

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निशाकांत शर्मा (सहसंपादक)

यह खबर /लेख मेरे ( निशाकांत शर्मा ) द्वारा प्रकाशित किया गया है इस खबर के सम्बंधित किसी भी वाद - विवाद के लिए में खुद जिम्मेदार होंगा

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