एटा पुलिस की बड़ी कार्यवाही
शराब माफिया की 15,89,126 रुपये 64 पैसे की चल अचल संपत्ति 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत जब्त।

★ शराब माफिया के विरुद्ध शासन व डीजीपी मुख्यालय के निर्देश अनुसार कार्यवाही करते हुए एटा पुलिस ने गैंगस्टर की कार्यवाही के बाद सम्पत्ति जब्तीकरण की कार्यवाही के क्रम में शराब माफिया अभियुक्त गुंजन उर्फ पुंजन उर्फ उजीर उर्फ पंकज उर्फ भानू प्रताप उर्फ भानू की अचल सम्पत्ति गैगंस्टर अधिनियम की धारा 14 (1) के अधीन की जब्त।
◆ श्रीमान जिलाधिकारी श्री अंकित अग्रबाल व श्रीमान् वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री उदय शंकर सिंह के निर्देशन में उपजिलाधिकारी श्री एस0पी0 वर्मा, तहसीलदार अलीगंज श्री राजेश कुमार, क्षेत्राधिकारी अलीगंज श्री राघवेन्द्र सिंह रौठार, प्रभारी निरीक्षक श्री अशोक कुमार सिंह द्वारा पर्याप्त पुलिस बल के शराब माफिया गुंजन उर्फ पुंजन उर्फ उजीर उर्फ पंकज उर्फ भानू प्रताप उर्फ भानू पुत्र मास्टर सिंह यादव निवासी कैल्ठा थाना अलीगंज जनपद एटा के विरुद्ध कमरतोड़ कार्यवाही करते हुए अपमिश्रित शराब का कारोबार/व्यापार कर अवैध रूप से अर्जित की गयी सम्पत्ति का चिन्हीकरण/सत्यापन कराकर गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए अवैध अचल सम्पत्ति को जब्त किया गया। अभियुक्त द्वारा उपरोक्त सम्पत्ति अपमिश्रित/जहरीली शराब के अवैध कारोबार से अनाधिकृत रूप से धन कमाकर अर्जित/क्रय की गयी है ।
▪️ अभियुक्तः-
गुंजन उर्फ पुंजन उर्फ उजीर उर्फ पंकज उर्फ भानू प्रताप उर्फ भानू पुत्र मास्टर सिंह यादव निवासी कैल्ठा थाना अलीगंज जनपद एटा।
▪️ जब्त सम्पत्तिः-
पन्द्रह लाख नवासी हजार एक सौ छव्वीस रूपये चौसठ पैसे (15,89,126 रूपये 64 पैसे)
‼️ विदित है कि एसएसपी महोदय द्वारा पूर्व में ही अपने अधीनस्थों को शराब प्रकरण में संलिप्त अभियुक्तों के विरुद्ध गुण्डा/गैगस्टर/हिस्ट्रीशीट जैसी कठोर वैधानिक कार्यवाही करते हुए गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अन्तर्गत सम्पत्ति चिन्हित कर जब्तीकरण की कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था, जिसके क्रम में मु0अ0सं0 111/2019 धारा 2/3 गैंगस्टर अधिनियम थाना अलीगंज में अभियुक्त गुंजन उर्फ पुंजन उर्फ उजीर उर्फ पंकज उर्फ भानू प्रताप उर्फ भानू उपरोक्त की अचल सम्पत्ति को जब्त किया गया ।