शराब माफिया की 13,5000 रुपये की चल अचल संपत्ति 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत जब्त।

एटा पुलिस की बड़ी कार्यवाही

शराब माफिया की 13,5000 रुपये की चल अचल संपत्ति 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत जब्त।

शराब माफिया के विरुद्ध शासन व डीजीपी मुख्यालय के निर्देश अनुसार कार्यवाही करते हुए एटा पुलिस ने गैंगस्टर की कार्यवाही के बाद सम्पत्ति जब्तीकरण की कार्यवाही के क्रम में शराब माफिया अभियुक्त महोद उर्फ अंकित की चल अचल सम्पत्ति गैगंस्टर अधिनियम की धारा 14 (1) के अधीन की जब्त।

◆ जिलाधिकारी एटा श्री अंकित अग्रवाल व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एटा श्री उदय शंकर सिंह के निर्देशन में तहसीलदार श्री चंद्रप्रताप सिंह, नायब तहसीलदार श्री रविंद्र प्रताप सिंह, क्षेत्राधिकारी सिटी श्री राजकुमार सिंह, प्रभारी निरीक्षक श्री जगदीश चंद्र सिंह द्वारा पर्याप्त पुलिस बल के शराब माफिया महोद उर्फ अंकित पुत्र हरवीर सिंह निवासी नगला मदिया थाना कोतवाली देहात जनपद एटा के विरुद्ध कमरतोड़ कार्यवाही करते हुए अपमिश्रित शराब का कारोबार/व्यापार कर अवैध रूप से अर्जित की गयी सम्पत्ति का चिन्हीकरण/सत्यापन कराकर गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए अवैध अचल सम्पत्ति को जब्त किया गया। अभियुक्त द्वारा उपरोक्त सम्पत्ति अपमिश्रित/जहरीली शराब के अवैध कारोबार से अनाधिकृत रूप से धन कमाकर अर्जित/क्रय की गयी है ।

▪️ अभियुक्तः-
महोद उर्फ अंकित पुत्र हरवीर सिंह निवासी नगला मदिया थाना कोतवाली देहात जनपद एटा

▪️ जब्त सम्पत्तिः-
तेरह लाख पांच हजार रुपए (13,5000 रूपये )

‼️ विदित है कि एसएसपी महोदय द्वारा पूर्व में ही अपने अधीनस्थों को शराब प्रकरण में संलिप्त अभियुक्तों के विरुद्ध गुण्डा/गैगस्टर/हिस्ट्रीशीट जैसी कठोर वैधानिक कार्यवाही करते हुए गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अन्तर्गत सम्पत्ति चिन्हित कर जब्तीकरण की कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था, जिसके क्रम में मु0अ0सं0 563/2018 धारा 2/3 गैंगस्टर अधिनियम थाना कोतवाली देहात में अभियुक्त महोद उर्फ अंकित पुत्र हरवीर सिंह निवासी नगला मदिया थाना कोतवाली देहात जनपद एटा उपरोक्त की अचल सम्पत्ति को जब्त किया गया ।

About The Author

निशाकांत शर्मा (सहसंपादक)

यह खबर /लेख मेरे ( निशाकांत शर्मा ) द्वारा प्रकाशित किया गया है इस खबर के सम्बंधित किसी भी वाद - विवाद के लिए में खुद जिम्मेदार होंगा

Learn More →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

अपडेट खबर के लिए इनेबल करें OK No thanks