सपा सांसद आजम खान को जौहर ट्रस्ट मामले में राहत, सुन्नी बोर्ड के आदेश पर रोक

सपा सांसद आजम खान को जौहर ट्रस्ट मामले में राहत, सुन्नी बोर्ड के आदेश पर रोक

उत्तर प्रदेश के रामपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद मोहम्मद आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से तात्कालिक राहत मिली है. सीतापुर जेल में बंद आजम खान को ये राहत मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट मामले में मिली है. हाईकोर्ट ने ट्रस्ट के खिलाफ सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के 20 मार्च 2020 के आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने राज्य सरकार सहित विपक्षियों से 2 हफ्ते में जवाब मांगा है.

बता दें अतिक्रमण और कुप्रबंध के आरोप में जौहर ट्रस्ट पर सुन्नी वक्फ बोर्ड ने कार्रवाई का आदेश दिया था. सांसद आजम खान मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट, रामपुर के मुतवल्ली हैं. याचिका ट्रस्ट की ओर से दाखिल की गई है. याचिका में सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के आदेश को नैसर्गिक न्याय के खिलाफ बताते हुए रद्द करने मांग की गई है.

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निशाकांत शर्मा (सहसंपादक)

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