धान आदि की पराली जलाने वालों के खिलाफ जुर्माने के लिये नोटिस जारी

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धान आदि की पराली जलाने वालों के खिलाफ जुर्माने के लिये नोटिस जारी

एटा।जलेसर क्षेत्र में धान आदि की पराली जलाने वालों के खिलाफ जुर्माने के लिए एसडीएम जलेसर एसपी वर्मा ने किये नोटिस जारी—- लेखपालों ग्राम पंचायत अधिकारी, तकनीकी सहायक कृषि, चकबंदी क्षेत्रों में चकबंदी लेखपाल,के खिलाफ भी कार्रवाई–_———– माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण नई दिल्ली द्वारा अपने निर्णीत बाद में एवं शासनादेश संख्या 42 / 2016 / 3028 /- 12- 2016 – 14 / 2016 कृषि अनुभाग – 2 दिनांक ०8- 11- 2016 एवं पर्यावरण अधिनियम संख्या 2845 दिनांक 28-10-2015 के अंतर्गत तथा अधिनियम संख्या 14 / 1081 की धारा 19 (5 ) उपबन्धो के अधीन उत्तर प्रदेश राज्य में फसलों की कटाई के उपरांत बचे हुए अवशेषों को जलाना निषध्द किया गया है तहसीलदार जलेसर से प्राप्त आख्या के आधार पर निरंजन सिंह पुत्र महावीर सिंह निवासी नुहखास ,गुलाब सिंह पुत्र लालाराम निवासी खेरारा ,महेश चंद्र पुत्र पन्नालाल निवासी रसीदपुर उर्फ खेरिया खाती रमेश चंद्र पुत्र पन्नालाल निवासी रसीदपुर उर्फ खेरिया खाती ,रामपाल सिंह पुत्र तेजपाल सिंह निवासी गुलाबपुर ,रेशम पाल पुत्र भगवान सिंह निवासी मीशा कला आदि के विरुद्ध न्यायालय उप जिलाधिकारी जलेसर के न्यायालय से प्रतिघटना प्रति किसान ₹5000- जुर्माना प्रस्तावित कर नोटिस जारी किए गए हैं नोटिस का जवाब देने पर उक्त लोगों पर अर्थदंड के साथ-साथ एफ आई आर की भी कार्रवाई की जाएगी

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निशाकांत शर्मा (सहसंपादक)

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