दिल्ली HC का सूचना मंत्रालय को आदेश… 4 हफ्ते में चैनल पर लें एक्शन

भड़काऊ रिपब्लिक टीवी को नियमों का उल्लंघन पड़ा भारी! दिल्ली HC का सूचना मंत्रालय को आदेश… 4 हफ्ते में चैनल पर लें एक्शन

नियमों के उल्लंघन के मामले में रिपब्लिक टीवी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। हाई कोर्ट ने चैनल के खिलाफ आदेश दिया है। याचिका में कहा गया है कि अभी तक मंत्रालय द्वारा रिपब्लिक टीवी से अपलिंकिंग एवं डाउनलिंकिंग मानदण्ड का पालन सुनिश्चित नहीं कराया गया है।

रिपब्लिक टीवी को नियमों का उल्लंघन करना भारी पड़ गया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को आदेश दिया है कि वह चार हफ्ते के भीतर रिपब्लिक टीवी चैनल्स के खिलाफ आदेश जारी करे। चैनल द्वारा लगातार कार्यक्रम संहिता एवं अपलिंकिंग एवं डाउनलिंकिंग गाइडलाइंस का उल्लंघन किया जा रहा है। इसी संबंध में दिल्ली हाई कोर्ट ने सूचना प्रसारण मंत्रालय को यह आदेश दिया है। कोर्ट ने यह आदेश भारतीय युवा कांग्रेस के सचिव अमरीश रंजन पांडेय द्वारा दायर याचिका पर दिया है।

अमरीश रंजन पांडेय ने वकील जॉबी पी. वर्गीज के माध्यम से 5 मई 2020 को दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर कर इस संबंध में शिकायत की थी। याचिका में कहा गया है कि अभी तक मंत्रालय द्वारा रिपब्लिक टीवी से अपलिंकिंग एवं डाउनलिंकिंग मानदण्ड का पालन सुनिश्चित नहीं कराया गया है। याचिकाकर्ता के मुताबिक, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर नियंत्रण के मकसद से गठित आत्म नियामक संस्था नेशनल ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन (NBA) का कहना है कि चूंकि रिपब्लिक चैनल उनका सदस्य नहीं है, ऐसे में उनके न्यायाधिकरण में नहीं आता है। ऐसे में इस संदर्भ में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के विरुद्ध दिशा-निर्देश जारी करते हुए संगत आदेश जारी करने की मांग की गई थी।

About The Author

निशाकांत शर्मा (सहसंपादक)

Learn More →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

अपडेट खबर के लिए इनेबल करें OK No thanks