
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विगत 6 वर्ष से एक भी चुनाव न लड़ने के कारण एटा की मानव हित पार्टी को कारण बताओं नोटिस जारी
एटा
जिला निर्वाचन अधिकारी प्रेमरंजन सिंह ने सूचित किया है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29(क) के प्राविधानों के अन्तर्गत भारत निर्वाचन आयोग में पंजीकृत उत्तर प्रदेश राज्य के 121 पंजीकृत अमान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों द्वारा वर्ष 2019 से वर्ष 2025 (छह वर्षों) के मध्य आयोग द्वारा आयोजित निर्वाचन में एक भी चुनाव न लड़ने के फलस्वरूप भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के पत्र द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के क्रम में अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा मानव हित पार्टी, 575/1, सेक्टर-24, ट्यूबवेल कॉलोनी, आगरा रोड, एटा, उत्तर प्रदेश-207001 को कारण बताओ अधिसूचना जारी की गई है।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा उपरोक्त पंजीकृत अमान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों को जारी कारण बताओ अधिसूचना दल के पंजीकृत पते पर पंजीकृत डाक द्वारा प्रेषित की गई है।
कारण बताओ अधिसूचना के संबंध में उक्त दल के अध्यक्ष/महासचिव अपना प्रतिवेदन हलफनामा एवं सुसंगत अभिलेखों के साथ दिनांक 21 अगस्त 2025 तक मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश, चौथा तल, विकास भवन, जनपथ मार्केट, लखनऊ-226001 को उपलब्ध करा सकते हैं एवं सुनवाई हेतु नियत दिनांक 02 सितम्बर 2025 एवं 03 सितम्बर 2025 को कार्यालय अवधि में मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के समक्ष उनके कार्यालय में उपस्थित हो सकते हैं।
यदि दल की ओर से कारण बताओ अधिसूचना के संबंध में निर्धारित तिथि के भीतर प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो यह माना जायेगा कि दल को इस मामले में कुछ नहीं कहना है और दल को राजनैतिक दलों की सूची से हटाये जाने के संबंध में मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश की ओर से संस्तुति सहित प्रस्ताव भारत निर्वाचन आयोग को प्रेषित कर दिया जायेगा।