10 बड़े बकायेदारों व लाभार्थियों से वसूली करने के निर्देश

एटा, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी शालिनी रंजन ने बताया है कि जनपद के 10 बड़े बकायेदारों व लाभार्थियों से वसूली करने के निर्देश प्राप्त हुये हैं।
उन्होंने बताया है कि वर्ष 1996 से 15 फरवरी 2008 तक सरकार द्वारा टर्मलोन की योजना अल्पसंख्यक वर्ग के लिये संचालित की गयी थी। जिसमे जनपद एटा के अधिकतम व्यक्तियों ने व्यवसाय करने हेतु अल्पसंख्यक विभाग द्वारा टर्मलोन योजना के तहत लोन लिया गया था। जिसमें अधिकतम लाभार्थियों ने समय-सीमा के अन्दर अपना टर्मलोन का भुगतान नहीं किया जिसके सम्बन्ध में शासन द्वारा 10 बकायेदारों की सूची प्रदान की गयी। इसके अतिरिक्त एटा / कासगंज के 234 बकायेदार / लाभार्थी है जिन्होने समय-सीमा के अन्दर भुगतान नहीं किया गया है। जिसकी धनराशि 3,57,31,796 रू० शेष है।
इस सम्बन्ध में सभी बकायेदारों / लाभार्थियों को विभाग द्वारा नोटिस उनके पते पर भेजा गया। किन्तु डाकवाहक द्वारा कार्यालय को नोटिस यह बताते हुए वापिस किया गया कि इस पते पर इस नाम का कोई व्यक्ति निवास नहीं करता है।
उन्होंने सभी बकायेदारों व लाभार्थियों को सूचित किया है कि उक्त योजना के तहत टर्मलोन लिया गया है वह सभी लोग अल्पसंख्यक कल्याण विभाग कलैक्ट्रेट, एटा कमरा नं0 20 में सम्पर्क करें।

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निशाकांत शर्मा (सहसंपादक)

यह खबर /लेख मेरे ( निशाकांत शर्मा ) द्वारा प्रकाशित किया गया है इस खबर के सम्बंधित किसी भी वाद - विवाद के लिए में खुद जिम्मेदार होंगा

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