जनपदीय मानिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के चलते दिलायी गयी सजा

जनपद एटा*

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एटा श्री श्याम नारायण सिंह के निर्देशन में आज दिनाँक 05.11.2024 को जनपदीय मानिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के चलते दिलायी गयी सजा का विवरण निम्नवत है।

  1. “आर्म्स एक्ट” के मामले में अभियुक्त रामसुधार पुत्र पुत्तू लाल निवासी परोली सुहागपुर थाना जैथरा जनपद एटा को मा0 न्यायालय एसीजेएम 18 एटा द्वारा अभियुक्त को जेल में बताई गई अवधि व 2000 के रुपए के अर्थदंड से दण्डित किया गया ।
  2. “दुर्घटना” के मामले में अभियुक्त कुशलेश कुमार पुत्र भीकम सिंह निवासी मझराऊ थाना निधौली कलां जनपद एटा को मा0 न्यायालय विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट एटा द्वारा न्यायालय उठने तक की सजा 1800 रुपए अर्थ दंड से दण्डित किया गया।
  3. “दुर्घटना” के मामले में अभियुक्त अतुल सक्सेना पुत्र मदनमोहन सक्सेना निवासी निधौली रोड थाना कोतवाली देहात जनपद एटा को मा0 न्यायालय विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट एटा द्वारा अभि0 को न्यायालय उठने तक की सजा 2000 रुपए अर्थ दंड से दण्डित किया गया।
  4. “दुर्घटना” के मामले में अभियुक्त रेहान पुत्र कल्लू मियां निवासी रेवाड़ी मोहल्ला थाना कोतवाली नगर जनपद एटा को मा0 न्यायालय विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट एटा द्वारा अभि0 को न्यायालय उठने तक की सजा 2000 रुपए अर्थ दंड से दण्डित किया गया।
  5. “दुर्घटना” के मामले में अभियुक्त पंकज राघव पुत्र रामबाबू सिंह निवासी म0न0 सी 635 ए संगम विहार बाबा बालक नाथ मंदिर के पास थाना संगम विहार दक्षिण पूर्व दिल्ली जनपद एटा को मा0 न्यायालय विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट एटा द्वारा अभि0 को न्यायालय उठने तक की सजा 1700 रुपए अर्थ दंड से दण्डित किया गया।

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निशाकांत शर्मा (सहसंपादक)

यह खबर /लेख मेरे ( निशाकांत शर्मा ) द्वारा प्रकाशित किया गया है इस खबर के सम्बंधित किसी भी वाद - विवाद के लिए में खुद जिम्मेदार होंगा

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