
एटा , राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के अनुपालन एवं माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, एटा के आदेशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, एटा के तत्वावधान में दिनांक 22, 23 व 24.01.2024 को विद्युत अधिनियम, 2003 के अन्तर्गत लंबित शमनीय दाण्डिक वादों तथा एऩ०आई०एक्ट० की धारा-138 से संबंधित लंबित वादों/मामलों के निस्तारण हेतु दिनांक 29,30 व 31.01.2024 को विशेष लोक अदालतों का आयोजन किया किया जाना सुनिश्चित हुआ है।
उक्त विशेष लोक अदालत में विद्युत अधिनियम, 2003 के अन्तर्गत लंबित शमनीय दाण्डिक वादों तथा एन0आई0 एक्ट धारा-138 से संबंधिक वादों का भी निस्तारण सुलह-समझौते एवं संस्वीकृत के आधार पर किया जायेगा।
जनपद एटा की आम जनमानस से अपील की जाती है कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एटा के तत्वावधान में आयोजित उक्त विशेष लोक अदालतों में अपने-अपने वादों को चिन्हित करवाते हुए अधिकारिक वादों / मामलों को नियत एवं निस्तारित करायें।