गैर इरादतन हत्या के मामले में तीन आरोपियों को दोषी पाते हुए माननीय न्यायालय से 07 वर्ष सश्रम कारावास

एटा पुलिस की प्रभावी पैरवी एवं सतत निगरानी के चलते गैर इरादतन हत्या के मामले में तीन आरोपियों को दोषी पाते हुए माननीय न्यायालय से 07 वर्ष सश्रम कारावास व ₹5500 /- के जुर्माने की मिली सजा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एटा श्री राजेश कुमार सिंह के निर्देशन में जनपदीय मॉनिटरिंग सेल द्वारा लगातार निगरानी रखते हुए- आज दिनांक 09.08.2023 को अभियुक्तगण 1 मुलायम पुत्र बादशाह 2. लटूरी पुत्र सूबेदार 3. सरनाम पुत्र सूबेदार समस्त निवासीगण राजेपुर कुर्रा थाना सिकंदरपुर वैश्य जनपद एटा संबंधित मु0अ0सं0 103/2006 धारा 304, 323, 34 भादवि थाना सिकंदरपुर वैश्य एटा को दोषी पाते हुए मा0 न्यायालय गैंगस्टर कोर्ट एटा द्वारा अभियुक्तगण प्रत्येक को 07 वर्ष सश्रम कारावास एवं 5500/-रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

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निशाकांत शर्मा (सहसंपादक)

यह खबर /लेख मेरे ( निशाकांत शर्मा ) द्वारा प्रकाशित किया गया है इस खबर के सम्बंधित किसी भी वाद - विवाद के लिए में खुद जिम्मेदार होंगा

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