किशोरी के अपहरण व में सात साल की सजा
एटा, । किशोरी के अपहरण व दुष्कर्म के दोषी को सजा सुनाई गई। दोषी को अर्थदंड से दंडित किया गया है।

एडीजीसी योगेन्द्र कुमार, विनोद कुमार गुप्ता के अनुसार एक व्यक्ति ने थाना रिजोर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया कि 13 जनवरी 2009 को नरेश पुत्र नेक्सू निवासी गंगनपुर जाटवनगर कोतवाली नगर उनकी नाबालिग बेटी को ले गया था। पुलिस ने किशोरी को बरामद किया था और बयानों के आधार पर दुष्कर्म की धारा को बढ़ाया था। मंगलवार को सबूतों के आधार पर अपर जिला जज, त्वरित न्यायालय प्रथम रामबाबू यादव ने नरेश को दोषी माना। उसे सात साल की सजा और 20 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है।