न्यायालय से 03 वर्ष 06 माह साधारण कारावास व ₹5,000 /- के जुर्माने की मिली सजा

एटा पुलिस की प्रभावी पैरवी एवं सतत निगरानी के चलते गैंगस्टर एक्ट के मामले में दो आरोपियों को दोषी पाते हुए माननीय न्यायालय से 03 वर्ष 06 माह साधारण कारावास व ₹5,000 /- के जुर्माने की मिली सजा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एटा श्री उदय शंकर सिंह के निर्देशन में जनपदीय मॉनिटरिंग सेल द्वारा लगातार निगरानी रखते हुए- आज दिनांक 29.05.2023 को अभियुक्त 1- आकाश पुत्र किशोरी 2- कांतर पुत्र रमेश निवासी गण हिन्दूनगर थाना कोतवाली नगर जनपद एटा संबंधित मु0अ0सं0 16/2020धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना को0नगर एटा को दोषी पाते हुए मा0 न्यायालय एडीजे-02 एटा द्वारा प्रत्येक अभियुक्त को 03 वर्ष 06 माह साधारण कारावास एवं 5000/-रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

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निशाकांत शर्मा (सहसंपादक)

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