
एटा– जनपदीय मॉनिटरिंग सैल की प्रभावी पैरवी के चलते आज दिनांक 04.04.2023 को गैंगस्टर के मामले में 02 अभियुक्तों को माननीय न्यायालय द्वारा दण्डित किया गया है।
विवरण
- अभियुक्तगण 1-फिरासत पुत्र शौकत अली निवासी कबूलपुरा मौहल्ला सोता थाना कोतवाली बदायूं जनपद बदायूं, 2-भूरा पुत्र बैसर निवासी अहीरवारा थाना बिनावर जनपद बदायूं संबंधित मुअसं0 58/2021 धारा 2/3 गैंगस्टर अधिनियम थाना मारहरा जनपद एटा को दोषी पाते हुए मा0 न्यायालय एडीजे-1/स्पे0 गैंगस्टर अधिनियम एटा द्वारा प्रत्येक अभियुक्त को 03-03 वर्ष कारावास एवं 10-10 हजार रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।