दहेज़ हत्या के मामले में दो आरोपियों को 10 साल की सजा

एटा पुलिस की प्रभावी पैरवी एवं सतत निगरानी के चलते दहेज़ हत्या के मामले में दो आरोपियों को दोषी पाते हुए माननीय न्यायालय से 10-10 वर्ष कठोर कारावास एवं 15,000-15000 रूपये के जुर्माने की मिली सजा। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एटा श्री उदय शंकर सिंह के निर्देशन में जनपदीय मॉनिटरिंग सेल द्वारा लगातार निगरानी रखते हुए- आज दिनांक 27.03.2023 को अभियुक्त 1-ओमकार सिंह पुत्र छोटे लाल 2-श्रीमती सर्वेश कुमार पत्नी ओमकार सिंह निवासी गण धर्मगढी बैरिहार थाना सकरौली एटा संबंधित मु0अ0सं0 45/2008 धारा 498ए,304बी भादवि व 3/4 दहेज अधिनियम थाना सकरौली एटा को दाषी पाते हुए मा0 न्यायालय स्पे0 एनडीपीएस एक्ट एटा द्वारा अभियुक्त गण को 10 वर्ष कठोर कारावास एवं 15000-/रू0 अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

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निशाकांत शर्मा (सहसंपादक)

यह खबर /लेख मेरे ( निशाकांत शर्मा ) द्वारा प्रकाशित किया गया है इस खबर के सम्बंधित किसी भी वाद - विवाद के लिए में खुद जिम्मेदार होंगा

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