दो अरोपियों को न्यायालय से कारावास और जुर्माने की मिली सजा

एटा पुलिस की प्रभावी पैरवी एवं सतत निगरानी के चलते दो अलग अलग मामलों में दो अरोपियों को दोषी पाते हुए माननीय न्यायालय से कारावास और जुर्माने की मिली सजा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एटा श्री उदय शंकर सिंह के निर्देशन में जनपदीय मॉनिटरिंग सेल द्वारा लगातार निगरानी रखते हुए- 1. दिनांक 24.02.2023 को अभियुक्त हरिओम पुत्र राजेन्द्र सिंह निवासी महाराजपुर थाना जसरथपुर एटा संबंधित मुकदमा अपराध संख्या 123/2014 धारा 392,411,120बी भादवि थाना जैथरा जिला एटा को दोषी पाते हुए माननीय न्यायालय स्पे0 जज डकैती कोर्ट एटा द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को 03 वर्ष कठोर कारावास से दंडित किया गया।

  1. दिनांक 24-02-2023 को अभि0 बन्टी उर्फ सन्तोषजनक पाल पुत्र श्री सियाराम नि0 नगला गहराना थाना मारहरा एटा संबंधित मु0अ0सं0 749/2000 धारा 8/22 एनडीपीएस एक्ट थाना मारहरा जनपद एटा को दोषी पाते हुए मा0 न्यायालय एडीजे-04/ एनडीपीएस एक्ट द्वारा अभियुक्त को 01 वर्ष के कठोर कारावास एवं एक हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

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निशाकांत शर्मा (सहसंपादक)

यह खबर /लेख मेरे ( निशाकांत शर्मा ) द्वारा प्रकाशित किया गया है इस खबर के सम्बंधित किसी भी वाद - विवाद के लिए में खुद जिम्मेदार होंगा

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