मेरठ के गो-तस्करों की जमानत याचिका खारिज, रिपोर्ट योगेश मुदगल

एटा। मुठभेड़ के दौरान पकड़े गए गो-तस्करों की जमानत याचिका खारिज हो गई। दलीलों को सुनने के बाद जिला जज ने आरोपियों को जमानत देने से इनकार कर दिया है।
बता दें कि 24 जनवरी को एसएचओ कोतवाली देहात सुनील कुमार सिंह व टीम ने मुठभेड़ के दौरान रहीसुद्दीन पुत्र उस्मान, अतीक उर्फ अतीकुर्रहमान पुत्र अनीस, परवेज पुत्र इमामुद्दीन, नदीम पुत्र मुर्तजा निवासी खरदौनीशेखपुर थाना इंचौली जिला मेरठ को पकड़ा था। एक तस्कर गोली लगने से घायल हुआ था। आरोपियों को जेल भेजा था। पिलुआ में ट्रक में मिले गाय व भैंस के मामले में यही आरोपी शामिल थे। आरोपियों की तरफ से अधिवक्ता ने जमानत याचिका दाखिल की थी।
मंगलवार को दोनों पक्ष के अधिवक्ताओं ने दलील पेश की। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी रेशपाल सिंह राठौर ने दलील दी कि आरोपियों ने पुलिस पर फायरिंग की थी। सभी के कब्जे से तमंचा, छुरा, रुपये बरामद हुए थे। कार में गोवंश काटने के हथियार, तराजू और बांट रखे हुए थे। गोवंश की हत्या कर उसका परिवहन करते हैं। आरोप गंभीर है और इनकी जमानत याचिका खारिज की जाए। दलीलों को सुनने के बाद जिला जज अनुपम कुमार ने चार आरोपियों की जमानत खारिज कर दी है।