माल मुकदमा पेश न करने पर थानाध्यक्ष से मांगी न्यायालय द्वारा माँगी आख्या

विधुत चोरी के केस में माल मुकदमा पेश न करने पर थानाध्यक्ष से मांगी न्यायालय द्वारा माँगी आख्या।
मैनपुरी बिजली चोरी के चोरी के खेतों का विचारण स्पेशल जज ईसी एक्ट विद्यालय में चल रहा है बिजली चोरी के पुराने भात जिनमें संबंधित थाना घिरोर द्वारा बिजली चोरी में जप्त की गई थी उच्च न्यायालय में आज दिन तक पेश नहीं किया गया जिनमें इम्तियाज अली का मुकदमा 236 2007 का दर्ज है तथा साथिया 2008 का अफजल का मुकदमा दर्ज है तथा 110 2007 का नगीन का काम करना दर्ज है उक्त के स्वर संबंधित मालूम कदमा जबकि गई विद्युत की के विलय न्यायालय इस रिएक्टर में पेश न किए जाने पर विद्युत अधिवक्ता देवेंद्र सिंह कटारिया ने न्यायाधीश महोदय को बताया कि कई बार विद्युत चोरी के संबंध में माल मुकदमा पेश करने के लिए न्यायालय को लिखा गया उसके बावजूद भी थानाध्यक्ष घिरोर उपरोक्त केस में अब तक पेश नहीं कर रहे हैं जिस पर न्यायधीश ईसी एक्ट मीता सिंह ने सख्ती से कार्रवाई करते हुए थानाध्यक्ष घिरोर को दिनांक 6:03 2023 तक मय माल के आख्या के साथ प्रस्तुत करने का पत्र थानाध्यक्ष घिरोर के लिए लिखकर आदेश किया हैं

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निशाकांत शर्मा (सहसंपादक)

यह खबर /लेख मेरे ( निशाकांत शर्मा ) द्वारा प्रकाशित किया गया है इस खबर के सम्बंधित किसी भी वाद - विवाद के लिए में खुद जिम्मेदार होंगा

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