आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने बलात्कार के मामले को खारिज कर दिया, आरोपी और पीड़िता के बीच समझौता करने की अनुमति दी

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आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने बलात्कार के मामले को खारिज कर दिया, आरोपी और पीड़िता के बीच समझौता करने की अनुमति दी

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➡️ आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने पिछले हफ्ते आरोपी के खिलाफ महिला द्वारा दायर बलात्कार के मामले/शिकायत खारिज कर दी और उसे उसके साथ मामले में समझौता करने की अनुमति दी।

अदालत ने यह आदेश वास्तविक शिकायतकर्ता/पीड़ित द्वारा उसके समक्ष प्रस्तुत किए जाने के बाद पारित किया कि उसने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 376, 417 और एससी/एसटी एक्ट की धारा 3(v), 3(1)(आर) के तहत पुलिस को शिकायत दर्ज कराई,

? क्योंकि जब आरोपी ने उनके रिश्ते के बावजूद दूसरी लड़की से शादी करने के लिए कहा, तब वह काफी परेशानी थी।
हालांकि, उसने आगे कहा कि चूंकि मुद्दों को उनके बीच सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझा लिया गया और उन्होंने अपने-अपने जीवन जीने का फैसला किया।

? इसलिए उसे आरोपी के साथ मामले में समझौता करने की अनुमति दी जाए। जस्टिस आर रघुनंदन राव की पीठ ने इस पृष्ठभूमि के खिलाफ शुरुआत में कहा कि हालांकि आईपीसी की धारा 376 के तहत अपराध से समझौता नहीं किया जाना चाहिए।

? न्यायालय ने आगे उल्लेख किया कि सुप्रीम कोर्ट ने धंदापानी बनाम राज्य 2022 (एससी) 477 के मामले में आईपीसी की धारा 376 के साथ-साथ पॉक्सो एक्ट के तहत अपराध की कंपाउंडिंग की अनुमति दी।

? हाईकोर्ट ने सतीश के और अन्य बनाम कर्नाटक राज्य 2022(कर) 178 के मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को भी ध्यान में रखा, जिसमें यह माना गया कि आईपीसी की धारा 376 के तहत अपराध को कम करने की अनुमति दी जा सकती। विशिष्ट परिस्थितियां, जिसमें ऐसी स्थिति भी शामिल है, जहां ऐसे मामले के बंद होने से शिकायतकर्ता और अभियुक्त के पारिवारिक जीवन को बढ़ावा मिलेगा।

❇️ इस पृष्ठभूमि के खिलाफ पीड़िता के इस रुख को ध्यान में रखते हुए कि वह शिकायत वापस लेने और मामले से समझौता करने में दिलचस्पी रखती है, क्योंकि उसकी मूल शिकायत को संबोधित किया गया। अदालत ने समझौते की अनुमति दी और गजुवाका पुलिस स्टेशन, विशाखापत्तनम जिले के समक्ष मामले/शिकायत रद्द कर दी।

केस टाइटल- गोकड़ा सुरेश बनाम आंध्र प्रदेश राज्य [आपराधिक याचिका नंबर 105/2023]

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निशाकांत शर्मा (सहसंपादक)

यह खबर /लेख मेरे ( निशाकांत शर्मा ) द्वारा प्रकाशित किया गया है इस खबर के सम्बंधित किसी भी वाद - विवाद के लिए में खुद जिम्मेदार होंगा

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