6 आरोपियों को दोषी पाते हुए माननीय न्यायालय से प्रत्येक अभियुक्त को आजीवन कारावास एवं ₹1,06,000 रुपये के जुर्माने की मिली सजा

एटा पुलिस की प्रभावी पैरवी एवं सतत निगरानी के चलते हत्या व आर्म्स एक्ट के मामले में 6 आरोपियों को दोषी पाते हुए माननीय न्यायालय से प्रत्येक अभियुक्त को आजीवन कारावास एवं ₹1,06,000 रुपये के जुर्माने की मिली सजा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एटा श्री उदय शंकर सिंह के निर्देशन में जनपदीय मॉनिटरिंग सेल द्वारा लगातार निगरानी रखते हुए- आज दिनांक 23/12/2022 को 1-शफी आलम पुत्र मुशीर खां, 2-फरचन अली उर्फ फन्ना पुत्र बंदेअली, 3-रोहिल पुत्र इन्ना मजीद 4-मुशीर पुत्र मुकी तुल्ला, 5-एहजाज पुत्र रियाजुल, 6-बंदेअली पुत्र बकाउल्ला खान निवासी गण भरगैन थाना राजा का रामपुर संबंधित मुकदमा अपराध संख्या 116/6 धारा 148/149/302 भादवि० व 25 आर्म्स एक्ट थाना राजा का रामपुर को दोषी पाते हुए माननीय जिला न्यायालय द्वारा प्रत्येक अभियुक्त को आजीवन कारावास व ₹106000 अर्थदंड से दंडित किया गया है।

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निशाकांत शर्मा (सहसंपादक)

यह खबर /लेख मेरे ( निशाकांत शर्मा ) द्वारा प्रकाशित किया गया है इस खबर के सम्बंधित किसी भी वाद - विवाद के लिए में खुद जिम्मेदार होंगा

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