आजम-अब्दुल्ला व तजीन पर 10 हजार का हर्जाना*, रिपोर्ट योगेश मुदगल

रामपुर, संवाददाता। सपा विधायक अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाण पत्र मामले में गुरुवार को फिर से गवाहों से जिरह नहीं हो सकी। लिहाजा कोर्ट ने इस पर नाराजगी जाहिर करते हुए सपा के वरिष्ठ नेता आजम खां, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम और पत्नी तजीन फातिमा पर दस हजार रुपये का हर्जाना लगाया है। इस मामले की शुक्रवार को फिर सुनवाई होगी। कोर्ट ने सभी आरोपियों को तलब किया है।
सपा विधायक अब्दुल्ला आजम के खिलाफ अलग-अलग जन्मतिथि से दो जन्म प्रमाण पत्र बनवाने का मुकदमा एमपी-एमएलए कोर्ट में विचाराधीन है। यह मुकदमा भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने दर्ज कराया था। इस मामले में अब्दुल्ला के अलावा उनके पिता आजम खां और मां पूर्व सांसद डा. तजीन फातिमा भी आरोपी हैं। एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट (मजिस्ट्रेट ट्रायल) में गुरुवार को इस मामले के विवेचक नरेंद्र त्यागी और इंसपेक्टर सिविल लाइंस किशन अवतार की गवाही हुई, लेकिन उनसे जिरह नहीं हो पाई।