फर्जी मुठभेड़ में पूर्व एसओ समेत नौ पुलिसकर्मी दोषी,

*फर्जी मुठभेड़ में पूर्व एसओ समेत नौ पुलिसकर्मी दोषी, रिपोर्ट योगेश मुदगल

एटा/गाजियाबाद। टीम। सीबीआई कोर्ट ने फर्जी मुठभेड़ में एक डकैत को मारने वाली पुलिस टीम को हत्या व साजिश रचने का दोषी करार दिया है। अभियुक्त पुलिस वालों में एटा जिले के तत्कालीन थानेदार समेत नौ पुलिसकर्मी शामिल है।

गाजियाबाद की सीबीआई की विशेष अदालत ने मंगलवार को इस मामले में अंतिम सुनवाई हुई। अदालत ने पुख्ता साक्ष्य एवं ठोस गवाहों के अभाव में मृतक डकैत की फर्जी एनकाउंटर की कहानी को गलत ठहराते हुए सभी पुलिसकर्मियों को घटना का दोषी ठहराया। विशेष अदालत में अभियुक्तों की सजा पर बुधवार को बहस होगी। सीबीआई के विशेष लोक अभियोजक अनुराग मोदी ने बताया, 18 अगस्त 2006 को एटा जिले के सिढ़पुरा थानाक्षेत्र में बढ़ई राजाराम को डकैत बताकर पुलिसकर्मियों ने फर्जी मुठभेड़ में हत्या कर दी थी। उसके खिलाफ एक भी मुकदमा दर्ज नहीं था। मृतक की पत्नी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की सीबीआई जांच की मांग की थी

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निशाकांत शर्मा (सहसंपादक)

यह खबर /लेख मेरे ( निशाकांत शर्मा ) द्वारा प्रकाशित किया गया है इस खबर के सम्बंधित किसी भी वाद - विवाद के लिए में खुद जिम्मेदार होंगा

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