आठ मिलावटखोरों पर 2.45 लाख का जुर्माना

आठ मिलावटखोरों पर 2.45 लाख का जुर्माना, रिपोर्ट योगेश मुदगल

कासगंज,। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा दुकानों पर भरे गये खाद्य पदार्थों के नमूना राजकीय खाद्य प्रयोगशाला की जांच में फेल पाए गये। प्रयोगशाला की रिपोर्ट में खाद्य पदार्थों में मिलावट पाई गई। अधोमानक पदार्थों की रिपोर्ट आते ही विभाग की ओर न्याय निर्णायन अधिकारी न्यायालय में परिवाद दाखिल किये गये हैं। जिनमें से माह नवम्बर में आठ परिवादों के परीक्षण करने के उपरान्त खाद्य पदार्थों के कारोबारकर्ताओं पर दो लाख 45 हजार रुपये का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया।
न्याय निर्णायन अधिकारी न्यायालय अपर जिलाधिकारी वित्त व राजस्व एके श्रीवास्तव के न्यायालय ने परिवादों पर निर्णय देते हुए अर्थदंड के आदेश जारी किये गये हैं। विभाग के अभीहित अधिकारी नादिर अली ने बताया कि न्यायालय की ओर से डूमर सिंह पुत्र महेश चन्द्र निवासी नगला पोहपी तिलसई कला, अन्य राम सनेही पुत्र वीरेन्द्र निवासी निकट हनुमान मंदिर जमालपुर, सहावर, गिरीश चन्द्र पुत्र स्व भगवान सहाय निवासी बड़ा बाजार सोरों, गौरव सक्सैना पुत्र जगदीश सरन सक्सैना निवासी ग्राम याकूतगंज सहावर, अतीक अहमद पुत्र नसीर अहमद निवासी ग्राम सेवनपुर सहावर, वैभव गुप्ता पुत्र राज कुमार गुप्ता निवासी मोहल्ला सुदामापुरी गंजडुण्डवारा, जितेन्द्र कुमार पुत्र राम प्रकाश निवासी नगला कल्लू थाना सहावर, समीर अहमद पुत्र शरीफ अहमद निवासी मोहल्ला मोरी सहावर पर अर्थदंड लगाया गया है।
विभाग की ओर से सलाह

● खाद्य कारोबारकर्ता खाद्य पदार्थों में आवश्यकतानुसार खाद्य रंगों का ही प्रयोग निर्धारित मात्रा में करें, आईएसआई मार्कयुक्त चाँदी का वर्क प्रयोग करें।

● लाइसेंसी दुकानदारों से ही खाद्य सामग्री खरीदें, वर्क लगी मिठाईयों को खरीदने से परहेज करें।

● अधिक रंग वाली मिठाईयो को सावधानीपूर्वक खरीदें तथा तय समय में ही उपभोग कर लें।

● शिकायत व सुझाव के लिये विभाग के मो. नं. 9410293407 एवं टोल फ्री नं. 1800 180 5533 पर सम्पर्क करें।

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निशाकांत शर्मा (सहसंपादक)

यह खबर /लेख मेरे ( निशाकांत शर्मा ) द्वारा प्रकाशित किया गया है इस खबर के सम्बंधित किसी भी वाद - विवाद के लिए में खुद जिम्मेदार होंगा

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