02 अभियुक्तों को दोषी पाते हुए माननीय न्यायालय 3–3 वर्ष कारावास एवं ₹5,000 रुपये के जुर्माने की मिली सजा

एटा पुलिस की प्रभावी पैरवी एवं सतत निगरानी के चलते गैंगस्टर एक्ट के मामले में 02 अभियुक्तों को दोषी पाते हुए माननीय न्यायालय 3–3 वर्ष कारावास एवं ₹5,000 रुपये के जुर्माने की मिली सजा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एटा श्री उदय शंकर सिंह के निर्देशन में जनपदीय मॉनिटरिंग सेल द्वारा लगातार निगरानी रखते हुए- आज दिनांक 09.12.2022 को अभियुक्त 1.जागेश्वर उर्फ रामेश्वर पुत्र राम सिंह निवासी जैदामई जनपद फिरोजाबाद एवं 2.मलखान पुत्र रोशनलाल निवासी नगला लोचन थाना सासनी जनपद हाथरस संबंधित मुकदमा अपराध संख्या 165/19 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना मलावन एटा को दोषी पाते हुए माननीय न्यायालय एडीजे-2 द्वारा प्रत्येक अभियुक्त को 3-3 वर्ष कारावास एवं ₹5000 अर्थदंड से दंडित किया गया।

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निशाकांत शर्मा (सहसंपादक)

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