नाबालिग के अपहरण व दुष्कर्म के अलग-अलग मामलों में 02 आरोपियों को क्रमशः जेल में बिताई गई अवधि के कारावास व 12 वर्ष कठोर कारावास एवं 80,000 हजार रुपए के जुर्माने की मिली सजा

एटा पुलिस की प्रभावी पैरवी एवं सतत निगरानी के चलते माननीय न्यायालय से हत्या के प्रयास तथा नाबालिग के अपहरण व दुष्कर्म के अलग-अलग मामलों में 02 आरोपियों को क्रमशः जेल में बिताई गई अवधि के कारावास व 12 वर्ष कठोर कारावास एवं 80,000 हजार रुपए के जुर्माने की मिली सजा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एटा श्री उदय शंकर सिंह के निर्देशन में जनपदीय मॉनिटरिंग सेल द्वारा लगातार निगरानी रखते हुए-

  1. आज दिनांक 29.11. 2022 को अभियुक्त विपिन पुत्र योगेन्द्र पाल निवासी ग्राम मींसाकला थाना अवागढ जनपद एटा संबंधित मुकदमा अपराध संख्या 147/15 धारा 363 366 376 भादवि व 4 पोक्सो अधिनियम थाना अवागढ एटा को दोषी पाते हुए माननीय न्यायालय पोक्सो एक्सक्लूसिव एटा द्वारा अभियुक्त को 12 वर्ष कठोर कारावास व ₹80000/- अर्थदंड से दंडित किया गया।
  2. आज दिनांक 29/11/2022 को अभियुक्त योगेंद्र उर्फ गुड्डू पुत्र गजराज सिंह निवासी नगला गलुआ थाना अवागढ़ एटा संबंधित मुकदमा अपराध संख्या 416/15 धारा 147 148 149 307 आईपीसी थाना कोतवाली देहात एटा को दोषी पाते हुए माननीय न्यायालय एडीजे-3 द्वारा अभियुक्त को जेल में बिताई गई अवधि के कारावास से दंडित किया गया

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निशाकांत शर्मा (सहसंपादक)

यह खबर /लेख मेरे ( निशाकांत शर्मा ) द्वारा प्रकाशित किया गया है इस खबर के सम्बंधित किसी भी वाद - विवाद के लिए में खुद जिम्मेदार होंगा

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