न्यायालय से हत्या के प्रयास की घटना के मामले में एक आरोपी को 05 वर्ष साधारण कारावास एवं 6000 हजार रुपये के जुर्माने की मिली सजा

एटा पुलिस की प्रभावी पैरवी एवं सतत निगरानी के चलते माननीय न्यायालय से हत्या के प्रयास की घटना के मामले में एक आरोपी को 05 वर्ष साधारण कारावास एवं 6000 हजार रुपये के जुर्माने की मिली सजा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एटा श्री उदय शंकर सिंह के निर्देशन में जनपदीय मॉनिटरिंग सेल द्वारा लगातार निगरानी रखते हुए- आज दिनांक 17/11/2022 को अभियुक्त अवधेश पुत्र रघुवर दयाल निवासी महाराजपुर थाना जसरथपुर जिला एटा संबंधित मुकदमा अपराध संख्या 201/15 धारा 147, 148,149,307 आईपीसी थाना जैथरा एटा को दोषी पाते हुए माननीय न्यायालय एडीजे-3 द्वारा अभियुक्त को 5 वर्ष साधारण कारावास एवं ₹6000 अर्थदंड से दंडित किया गया है।

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निशाकांत शर्मा (सहसंपादक)

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