लज्जा भंग करने की घटना के मामले में एक आरोपी को 04 वर्ष साधारण कारावास एवं 2000 हजार रुपये के जुर्माने की मिली सजा

एटा पुलिस की प्रभावी पैरवी एवं सतत निगरानी के चलते माननीय न्यायालय से स्त्री की लज्जा भंग करने की घटना के मामले में एक आरोपी को 04 वर्ष साधारण कारावास एवं 2000 हजार रुपये के जुर्माने की मिली सजा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एटा श्री उदय शंकर सिंह के निर्देशन में जनपदीय मॉनिटरिंग सेल द्वारा लगातार निगरानी रखते हुए- आज दिनांक 16.11.2022 को अभियुक्त बॉबी पुत्र हरी सिंह निवासी जमों थाना जलेसर एटा संबंधित मुकदमा अपराध संख्या 1332/07 धारा 354, 506 भादवि थाना जलेसर एटा को दोषी पाते हुए माननीय न्यायालय एसीजेएम जलेसर द्वारा अभियुक्त को 4 वर्ष साधारण कारावास व 2000/-₹अर्थदंड से दंडित किया गया।

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निशाकांत शर्मा (सहसंपादक)

यह खबर /लेख मेरे ( निशाकांत शर्मा ) द्वारा प्रकाशित किया गया है इस खबर के सम्बंधित किसी भी वाद - विवाद के लिए में खुद जिम्मेदार होंगा

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