क्या विदेश में रहते हुए भी अग्रिम जमानत की माँग की जा सकती है? जानिए पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का निर्णय

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By n k sharma Advocate, High Court, Allahabad.

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क्या विदेश में रहते हुए भी अग्रिम जमानत की माँग की जा सकती है? जानिए पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का निर्णय

???? हाल ही में, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि विदेश में रहने वाला व्यक्ति भी अग्रिम जमानत ले सकता है।

न्यायमूर्ति अमन चौधरी की पीठ सीआरपीसी की धारा 438 के तहत आईपीसी की धारा 306, 34 के तहत दर्ज प्राथमिकी के मामले में याचिकाकर्ता को गिरफ्तारी से पहले जमानत देने के लिए दायर याचिका पर विचार कर रही थी।

???? इस मामले में, याचिकाकर्ता फरवरी 2020 में कनाडा के लिए रवाना हुआ था जैसा कि प्राथमिकी से स्पष्ट है और तब से वह वहीं था, जिसमें प्राथमिकी दर्ज करने का समय भी शामिल था।

???? याचिकाकर्ता के वकील ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता की भूमिका के लिए सामान्य व्यक्ति को छोड़कर कोई विशिष्ट आरोप नहीं है। उन्होंने तर्क दिया कि घटना के 15 दिनों के बाद सुसाइड नोट पेश किया गया है, जिसकी प्रामाणिकता पर भी संदेह है।

???? राज्य के वकील ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता का नाम विशेष रूप से प्राथमिकी में और सुसाइड नोट में है जिसमें याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप लगाया गया है कि मृतक से पैसे की मांग की जा रही थी।

???? पीठ ने कहा कि यदि याचिकाकर्ता इस आदेश द्वारा दी गई निर्धारित समय के भीतर जांच एजेंसी के साथ शामिल नहीं होता है और सहयोग नहीं करता है, तो यह अंतरिम आदेश खाली माना जाएगा।

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निशाकांत शर्मा (सहसंपादक)

यह खबर /लेख मेरे ( निशाकांत शर्मा ) द्वारा प्रकाशित किया गया है इस खबर के सम्बंधित किसी भी वाद - विवाद के लिए में खुद जिम्मेदार होंगा

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