
एटा पुलिस की प्रभावी पैरवी एवं सतत निगरानी के चलते माननीय न्यायालय से नाबालिग के अपहरण तथा दुष्कर्म के 01 आरोपी को 14 वर्ष कारावास एवं 1 लाख 30 हजार रुपए के जुर्माने की मिली सजा। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एटा श्री उदय शंकर सिंह के निर्देशन में जनपदीय मॉनिटरिंग सेल द्वारा लगातार निगरानी रखते हुए- श्रीमान जी आज दिनांक 30.09.2022 को अभियुक्त अजय पुत्र तुलाराम निवासी बादामपुर थाना पिलुआ जिला एटा संबंधित मुकदमा अपराध संख्या 219/16 धारा 363,366,376भादवि0 व 4 पोक्सो एक्ट थाना पिलुआ जिला एटा को दोषी पाते हुए माननीय न्यायालय स्पे0 एक्सक्लूसिव पोक्सो कोर्ट एटा द्वारा अभियुक्त को 14 वर्ष कारावास एवं ₹1 लाख 30 हज़ार के अर्थदंड से दंडित किया गया है।