
एटा पुलिस की प्रभावी पैरवी एवं सतत निगरानी के चलते नाबालिग बालिका से दुष्कर्म करने, नाबालिग बालिका से दुष्कर्म का प्रयास करने, चोरी करने, गैरीरदातन हत्या करने, एवं अवैध असलाह रखने के अलग अलग मामलों में माननीय न्यायालय से 05 अभियुक्तों कठोर कारावास एवं अर्थदंड की दिलाई कठोर सजा। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एटा श्री उदय शंकर सिंह के निर्देशन में जनपदीय मॉनिटरिंग सेल द्वारा लगातार निगरानी रखते हुए आज दिनांक 28.09.2021 को
1 .नाबालिग से दुष्कर्म करने के मामले में अभियुक्त राहुल शाक्य पुत्र वन्शीधर निवासी विल्सड थाना राजा का रामपुर जिला एटा संबंधित मुअस–13/2018 धारा 363, 366, 376 भादवि व 4 पोक्सो एक्ट थाना राजा का रामपुर जिला एटा को दोषी पाते हुए माननीय न्यायालय स्पे0 जज पोक्सो-एक्सक्लूसिव एटा द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को 14 वर्ष सश्रम कारावास व ₹130000/- के अर्थदंड से दंडित किया गया
2 . नाबालिग से दुष्कर्म का प्रयास करने के मामले में अभियुक्त योगेश उर्फ करू पुत्र दर्शन पाल निवासी नगला वरी थाना निधौली कला जिला एटा संबंधित मुअस– 232/2018 धारा 354ख, 376, 511, 323, 504, 506 भादवि व 18 पोक्सो एक्ट थाना निधौली कला जिला एटा को दोषी पाते हुए माननीय न्यायालय स्पे0 जज पोक्सो-।। एटा द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को 04 वर्ष कारावास व ₹5000/- के अर्थदंड से दंडित किया गया
3. चोरी कर माल को बेच देने के मामले में अभियुक्त अवधेश पुत्र रघुवर दलाल निवासी महाराजपुर थाना जसरथपुर जिला एटा संबंधित मुअस– 251/2015 धारा 411, 413, 414 भादवि थाना जसरथपुर जिला एटा को दोषी पाते हुए माननीय न्यायालय एडीजे-3 एटा द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को 05 वर्ष कारावास व ₹5000/- के अर्थदंड से दंडित किया गया
4 .गैर इरादतन हत्या करने के मामले में अभियुक्त लटूरी पुत्र झब्बू निवासी कादरगंज थाना नयागांव जिला एटा संबंधित मुकदमा अपराध संख्या 92/2011 धारा 323,324,504,308 भादवि थाना नयागांव जिला एटा को दोषी पाते हुए माननीय न्यायालय एडीजे-3 एटा द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को 03 वर्ष कारावास व ₹13000/- के अर्थदंड से दंडित किया गया।
5. अवैध असलाह रखने के मामले में अभियुक्त विवेक पुत्र खच्चू सिंह निवासी सभापुर थाना निधौली कला जिला एटा संबंधित मुकदमा अपराध संख्या 08/2004 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना निधौली कला जिला एटा को दोषी पाते हुए माननीय न्यायालय एसीजेएम जलेसर एटा द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जेल में वितायी गई अवधि के कारावास व ₹3000/- के अर्थदंड से दंडित किया गया