02 आरोपियों को दिलाई कठोर सजा

एटा पुलिस की प्रभावी पैरवी एवं सतत निगरानी के चलते माननीय न्यायालय से नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म व हत्या तथा गैंगस्टर एक्ट के अलग-अलग मामलों में 02 आरोपियों को दिलाई कठोर सजा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एटा श्री उदय शंकर सिंह के निर्देशन में जनपदीय मॉनिटरिंग सेल द्वारा लगातार निगरानी रखते हुए-

  1. आज दिनांक 21.09.2021 को अभियुक्त कमल पुत्र रघुवीर निवासी नगला बल्देव थाना जसरथपुर एटा संबंधित मुकदमा अपराध संख्या 94/18 धारा 302, 376D भादवि व 5/6 पोक्सो एक्ट थाना जसरथपुर जिला एटा को दोषी पाते हुए माननीय न्यायालय स्पे0 जज पोक्सो-2 एटा द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को आजीवन कारावास एवं ₹01 लाख के अर्थदंड से दंडित किया गया।
  2. आज दिनांक 21.09.2022 को अभियुक्त विपिन उर्फ चेता पुत्र रामसिंह निवासी रामपुर घनश्याम थाना कोतवाली देहात जिला एटा संबंधित मुकदमा अपराध संख्या 353/2000 धारा 2/3 गैंग एक्ट थाना मलावन, एटा को दोषी पाते हुए माननीय न्यायालय स्पे0 जज गैंगस्टर एक्ट/एडीजे2, एटा द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को 05 वर्ष कारावास एवं ₹5 हज़ार के अर्थदंड से दंडित किया गया।

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निशाकांत शर्मा (सहसंपादक)

यह खबर /लेख मेरे ( निशाकांत शर्मा ) द्वारा प्रकाशित किया गया है इस खबर के सम्बंधित किसी भी वाद - विवाद के लिए में खुद जिम्मेदार होंगा

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