
शिक्षक के स्थानांतरण के खेल में फंस गए DIOS, हाईकोर्ट में किए गए तलब
एटा के जिला विद्यालय निरीक्षक को एक शिक्षक की नियम विरुद्ध तैनाती कराने में हाईकोर्ट में तलब किया गया है। भारतीय इंटर कॉलेज कॉलेज न्यौराई में अंग्रेजी विषय के सहायक अध्यापक पद पर 20 नवंबर 2021 को शिक्षिका प्रीती तैनात की गईं। तैनाती के समय शपथ पत्र दिया गया कि आजीवन विद्यालय को सेवाएं दी जाएंगी। इसके बाद जुलाई में ही स्थानांतरण के लिए विद्यालय के अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) की मांग की जाने लगी। विद्यालय में कोई अन्य अंग्रेजी शिक्षक न होने के चलते एनओसी जारी नहीं की गई तो दबाव बनाया जाने लगा।
शिक्षिका ने डीआईओएस के माध्यम से सांठगांठ करके हमीरपुर जिले में तैनात बदायूं जिला निवासी अंग्रेजी शिक्षक ज्ञानवीर सिंह यादव का स्थानांतरण विद्यालय में करा दिया, जो कि स्थानांतरण प्रक्रिया के विपरीत था। इसको लेकर मामला तूल पकड़ गया और हाईकोर्ट में याचिका डाल दी गई।
मामले की शासन में भी शिकायत की गई है। यहां पर शिक्षिका और डीआईओएस को हाईकोर्ट ने तलब किया है। विद्यालय के प्रधानाचार्य राघवेंद्र बाबू मिश्रा का कहना है कि शिक्षिका प्रीति की तैनाती को करीब छह माह हो पाए हैं। विद्यालय में अन्य कोई अंग्रेजी विषय का शिक्षक नहीं है। ऐसे में एनओसी जारी नहीं की जा सकती। हमीरपुर से एक शिक्षक को स्थानांतरण की गलत प्रक्रिया के तहत लाया गया है।
ये बोले डीआईओएस
डीआईओएस मिथलेश कुमार का कहना है कि विभाग में शासन स्तर पर मामला चल रहा है। वहां पर मैं भी गया था और सभी पक्षों को बुलाया गया। शासन स्तर से जो भी निर्णय होगा, उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी