कोर्ट में माफिया मुख्तार अंसारी की पेशी,गैंगस्टर एक्ट में आरोप तय,मीडिया से खिलखिला कर कहा- बोलने पर है पाबंदी

मऊ कोर्ट में माफिया मुख्तार अंसारी की पेशी,गैंगस्टर एक्ट में आरोप तय,मीडिया से खिलखिला कर कहा- बोलने पर है पाबंदी

म‌ऊ।जरायम की दुनिया का बेताज बादशाह गैंगस्टर एक्ट के मामले में बांदा जेल में बंद पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी की आज गुरुवार को मऊ कोर्ट में पेशी हुई।विशेष न्यायाधीश एमपी-एमएलए कोर्ट दिनेश कुमार चौरसिया ने मामले में मुख्तार अंसारी समेत सभी चार आरोपियों पर आरोप तय किया।मामले में साक्ष्य के लिए 30 सितंबर की तारीख तय की।मुख्तार अंसारी के अधिवक्ता दारोगा सिंह ने प्रार्थना पत्र देकर सुरक्षा को लेकर वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए पेशी कराए जाने की मांग की।प्रार्थना पत्र को विशेष न्यायाधीश ने स्वीकार किया। अग्रिम आदेश तक मुख्तार अंसारी को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए पेशी करने का आदेश दिया।

मीडिया से मुख्तार को रखा गया दूर

माफिया मुख्तार अंसारी को पुलिस टीम कड़ी सुरक्षा के बीच बांदा जेल से लेकर मऊ पहुंची।मऊ कचहरी परिसर पुलिस छावनी में तब्दील था।पिछली सुनवाई पर कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को व्यक्तिगत रूप से तलब किया था।कोर्ट से बाहर निकलने के बाद मुख्तार अंसारी की किसी से बात नहीं हो सकी। मुख्तार अंसारी को मीडिया दूर रखा गया।बरहाल पत्रकारों को देखकर मुख्तार अंसारी ने खिलखिला कर हंसते हुए कहा कि बोलने पर पाबंदी है।

मऊ कोर्ट में मुख्तार की पहली बार पेशी

माफिया मुख्तार अंसारी समेत चार लोगों पर फर्जी हथियार के मामले में गैंगस्टर एक्ट के तहत मऊ के दक्षिण टोला थाने में केस दर्ज किया गया था।बांदा जेल से अभी तक मुख्तार अंसारी की वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए ही पेशी होती थी। पहली बार है जब मुख्तार अंसारी को जिले में पेश होने के लिए लाया गया। इसके लिए कोर्ट परिसर और आसपास चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था की गई।सुरक्षा बलों ने संदिग्ध लोगों से पूछताछ भी की। कचहरी और आसपास के क्षेत्रों में चप्पे-चप्पे पर पुलिस और पीएसी के जवान तैनात रहे।गाजीपुर से लेकर मऊ तक हाईवे पर हर जगह फोर्स लगाई गई।

मामला दक्षिण टोला थाना क्षेत्र का है।अभियोजन के अनुसार तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक दक्षिण टोला निहार नंदन की तहरीर पर फर्जी असलहा प्रकरण मामले में दर्ज हुए मुकदमे को आधार बनाकर मुख्तार अंसारी, इजराइल अंसारी, सलीम और अनवर शहजाद के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज हुआ। पुलिस ने विवेचना के बाद आरोप पत्र कोर्ट में प्रेषित किया।मामला एमपी-एमएलए कोर्ट में विचाराधीन है। जिसमें मुख्तार अंसारी सहित चारों आरोपियों पर आरोप तय होना था। गुरुवार को मुख्तार अंसारी को बांदा जेल से भारी सुरक्षा के बीच दीवानी कचहरी स्थित गैंगस्टर कोर्ट मे पेश किया गया। वहीं आरोपी सलीम और अनवर शहजाद को गाजीपुर जेल से लाकर पेश किया गया।

एक आरोपी इजराइल अंसारी जो जमानत पर कोर्ट मे हाजिर हुआ। विशेष न्यायाधीश ने सभी आरोपियों पर आरोप तय किया। साक्ष्य के लिए 30 सितंबर की तारीख तय कर दी। इस दौरान कचहरी परिसर मे सुरक्षा का व्यापक बंदोबस्त किया गया था। एएसपी त्रिभुवन नाथ त्रिपाठी ने कचहरी पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया।

एक घंटे तक कोर्ट मे रहा मुख्तार अंसारी

गैंगस्टर एक्ट में बांदा जेल से कोर्ट में पेशी पर आए मुख्तार अंसारी एक घंटे तक अदालत परिसर के अंदर रहा। मुख्तार अंसारी को पुलिस कचहरी परिसर लेकर पहुंची। वज्रवाहन से उतरते ही सीधे कोर्ट मे लेकर चली गई। मुख्तार अंसारी 11.45 बजे कोर्ट में दाखिल हुआ।आरोप तय होने और अगली तारीख तय होने के बाद मुख्तार अंसारी का हस्ताक्षर कराया गया। इस दौरान मुख्तार अंसारी साथ कोर्ट मे तीन अन्य आरोपी भी मौजूद रहे। पूरी कार्यवाही पूरी होने मे एक घंटे का समय लगा। इसके बाद कोर्ट से निकलते ही पुलिस ने सुरक्षा घेरा बनाकर मुख्तार अंसारी को बाहर लाया और वाहन में बैठाकर रवाना किया।

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निशाकांत शर्मा (सहसंपादक)

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