गैंग एक्ट की घटना में 04 आरोपी को 2-2 वर्ष सश्रम कारावास एवं 05-05 रुपए के जुर्माने की मिली सजा

एटा पुलिस की प्रभावी पैरवी एवं सतत निगरानी के चलते माननीय न्यायालय से गैंग एक्ट की घटना में 04 आरोपी को 2-2 वर्ष सश्रम कारावास एवं 05-05 रुपए के जुर्माने की मिली सजा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एटा श्री उदय शंकर सिंह के निर्देशन में जनपदीय मॉनिटरिंग सेल द्वारा लगातार निगरानी रखते हुए- आज दिनांक 12.09.2022को अभियुक्तगण 1. गर्जन उर्फ गजराज पुत्र सोनपाल 2.सुन्दर पुत्र वालकिशन नि0 गण कुंवरपुर नगरिया थाना मलावन एटा 3. शैलेंद्र पुत्र रघुराज 4. मुन्ना उर्फ महेंद्र पुत्र सरदार सिंह निवासी नगला बाबूराम थाना सुनगढ़ी जिला कासगंज संबंधित मुकदमा अपराध संख्या 144/2001 धारा 2/3 गैंग एक्ट थाना मलावन,एटा को दोषी पाते हुए माननीय न्यायालय स्पे0 जज गैंगस्टर एक्ट/एडीजे2,एटा द्वारा अभियुक्तगण उपरोक्त को 02-02 वर्ष कारावास एवं ₹5-5हज़ार अर्थदंड से दंडित किया गया।

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निशाकांत शर्मा (सहसंपादक)

यह खबर /लेख मेरे ( निशाकांत शर्मा ) द्वारा प्रकाशित किया गया है इस खबर के सम्बंधित किसी भी वाद - विवाद के लिए में खुद जिम्मेदार होंगा

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