दहेज हत्या की घटना में एक आरोपी को 10 वर्ष सश्रम कारावास एवं 32,000 रुपए के जुर्माने की मिली सजा

एटा पुलिस की प्रभावी पैरवी एवं सतत निगरानी के चलते माननीय न्यायालय से दहेज हत्या की घटना में एक आरोपी को 10 वर्ष सश्रम कारावास एवं 32,000 रुपए के जुर्माने की मिली सजा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एटा श्री उदय शंकर सिंह के निर्देशन में जनपदीय मॉनिटरिंग सेल द्वारा लगातार निगरानी रखते हुए- आज दिनांक 07.09.2022 को अभियुक्त दिलीप पुत्र जबर सिंह निवासी झकराई थाना अलीगंज जिला एटा संबंधित मुकदमा अपराध संख्या 303/15 धारा 498ए, 304बी,323,504 भादवि व 3/4 डीपी एक्ट को दोषी पाते हुए माननीय न्यायालय स्पे0 जज FTC 2 कोर्ट एटा द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को 10 वर्ष सश्रम कारावास एवं ₹32 हज़ार के अर्थदंड से दंडित किया गया।

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निशाकांत शर्मा (सहसंपादक)

यह खबर /लेख मेरे ( निशाकांत शर्मा ) द्वारा प्रकाशित किया गया है इस खबर के सम्बंधित किसी भी वाद - विवाद के लिए में खुद जिम्मेदार होंगा

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