पूर्व सपा विधायक रामेश्वर सिंह की पत्नी को भारत पेट्रोलियम को देना होगा जुर्माना, रिपोर्ट योगेश मुदगल

पूर्व सपा विधायक रामेश्वर सिंह की पत्नी को भारत पेट्रोलियम को देना होगा जुर्माना, रिपोर्ट योगेश मुदगल

एटा – अलीगंज के पूर्व विधायक रामेश्वर सिंह यादव को एक और झटका न्यायालय से लगा। उनकी पत्नी के नाम से जिला जज के न्यायालय में चल रहे मुकदमें जिला जज ने निर्णय सुनाया है। रोडवेज बस स्टैंड के सामने पेट्रोल पंप का मामला न्यायालय में विचाराधीन था। भारत पेट्रोलियम लंबें समय से पैरवी कर रहा था।

11 फरवरी 2016 को भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की ओर से वाद दायर किया गया था। 22लाख हर साल सात प्रतिशत की ब्याज से देना होगा कंपनी को रोडवेज बस स्टैंड के सामने पेट्रोल पंप की एक साइड थी। वर्ष 1990 में भगवती सहाय की ओर 30 वर्ष के लिए पट्टा किया गया था। इस पट्टे की अवधि 31 मार्च 2020 तक थी। इससे पहले इस पर कब्जा कर लिया गया। इसकी शिकायत की गई थी। दूसरी ओर इस जमीन को राममूर्ति पत्नी रामेश्वर सिंह यादव की बताई गई और उन्होंने बैनामा भी दिखाया था। कोर्ट में मामला चला गया था। निचली अदालत में 2020 में कंपनी के पक्ष में फैसला आया। जिसके बाद राममूर्ति के अधिवक्ता ने फिर से अपील कर दी थी। इस मामले में बुधवार को जिला जज ने अपील खारिज करते हुए कंपनी के हक में फैसला सुनाया है। फैसला में आदेश दिए है कि 2013 से हर साल 22 लाख रूपये कंपनी को देना होगा। इसके साथ ही सात प्रतिशत की चक्रवृत्ति ब्याज भी लगेगी।

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निशाकांत शर्मा (सहसंपादक)

यह खबर /लेख मेरे ( निशाकांत शर्मा ) द्वारा प्रकाशित किया गया है इस खबर के सम्बंधित किसी भी वाद - विवाद के लिए में खुद जिम्मेदार होंगा

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