छात्रा को रास्ते में घेर छेड़खानी के दोषी को छह साल की सजा, रिपोर्ट योगेश मुदगल

छात्रा को रास्ते में घेर छेड़खानी के दोषी को छह साल की सजा, रिपोर्ट योगेश मुदगल

एटा – छात्रा को रास्ते में घेरकर छेड़खानी, बेइज्जत करने के दोषी को कोर्ट ने सजा सुव अर्थदंड की सजा सुनाई…
छात्रा को रास्ते में घेरकर छेड़खानी, बेइज्जत करने के दोषी को कोर्ट ने सजा सुव अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न देने पर अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
विशेष लोक अभियोजक श्रीकृष्ण यादव ने बताया कि कोतवाली देहात के एक गांव निवासी भाई ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी जिसमें बताया कि 16 मई 2015 को बहन स्कूल से पढ़कर लौट रही थी। आरोपी शैतान सिंह उर्फ पुष्पेन्द्र पुत्र मेघ सिंह निवासी गाजीपुर कोतवाली देहात ने रास्ते में घेरकर छेड़खानी की थी। पुलिस ने जांच करते हुए आरोपी को जेल भेजा था। मंगलवार को दोनों पक्ष के अधिवक्ताओं ने दलीले पेश की। दलील सुनने के बाद अपर जिला जज, विशेष न्यायाधीश रेप एवं पॉस्को एक्ट द्वितीय कुमार गौरव ने आरोपी शैतान सिंह उर्फ पुष्पेन्द्र को दोषी माना। न्यायाधीश ने दोषी को छह साल की सजा सुनाई है साथ ही बीस हजार के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

About The Author

निशाकांत शर्मा (सहसंपादक)

यह खबर /लेख मेरे ( निशाकांत शर्मा ) द्वारा प्रकाशित किया गया है इस खबर के सम्बंधित किसी भी वाद - विवाद के लिए में खुद जिम्मेदार होंगा

Learn More →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

अपडेट खबर के लिए इनेबल करें OK No thanks