
ठगी के प्रकरण में जसरथपुर थानाध्यक्ष को अन्वेषण का न्यायालय ने दिया आदेश।
–ठगी का रैकेट चलाने बालो का खुलासा करे पुलिस:-पंकज कुमार अधिवक्ता।
एटा,
जनपद एटा के थाना जसरथपुर क्षेत्र के ग्राम तो तोसईंया किसानन निवासी अवनेश कुमार ने न्यायालय में अपने अधिवक्ता पंकज कुमार एडवोकेट के माध्यम से दस्तक देकर बताया कि उसके गांव का ही शातिर किस्म का पूर्व प्रधान रविं देव सिंह अपने अज्ञात साथियों के साथ मिलकर ठगी का रैकेट चलाता है। यह व्यक्ति इतना शातिर है कि सत्ताधारी दलों के साथ सत्ता परिवर्तन होते ही दल बदल कर लेता है और पुलिस से सेटिंग रखता है। कैस के वादी अवनेश कुमार ने न्यायालय को बताया कि रवि देव सिंह उसके पास आए और उन्होंने गूगल पर वह फोन पे, के माध्यम से कुल ₹44600 ठगी के रैकेट में शामिल पुलिस की वर्दी पहने डीपी पर लगा फोटो ,जिसका मोबाइल नंबर 90 91 68 0386 है। में रविदेव सिंह के कहने पर रुपए डाले और रवि देव सिंह ने घर पहुंचकर रुपए देने का वायदा किया, गांव में पंचायत डालने पर भी रविदेव सिंह ने रुपए नहीं दिए, तो अवनेश कुमार ने न्यायालय की शरण ली, जिस पर न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट no 17 ,एटा मनिंदर पाल सिंह ने केस नंबर 11729 सन 2021 अवनेश कुमार के विद्वान अधिवक्ता की दलीलों और परिस्थितियों को देखते हुए न्यायालय ने थानाध्यक्ष को निर्देशित किया है, कि वह उक्त मामले की शीघ्र से शीघ्र अन्वेषण कर न्यायालय को दिनांक 6-9- 2022 तक अवगत कराएं ,अवनेश कुमार के विद्वान अधिवक्ता पंकज कुमार ने कहा कि ठगी का रैकेट चलाने वालों का खुलासा और रैकेट चलाने वाले ज्ञात, अज्ञात षड्यंत्रकरियो का इन्वेस्टिगेशन करके पुलिस को पता लगाना चाहिए और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए।