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धारा 151 सीपीसी के तहत अंतर्निहित शक्ति केवल उन परिस्थितियों में लागू की जा सकती है जहां वैकल्पिक उपाय मौजूद नहीं हैं : सुप्रीम कोर्ट
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????सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 151 के तहत अंतर्निहित शक्ति केवल उन परिस्थितियों में लागू की जा सकती है जहां वैकल्पिक उपाय मौजूद नहीं हैं। सीजेआई एनवी रमना, जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस हिमा कोहली पीठ ने कहा, “इस तरह की अंतर्निहित शक्ति वैधानिक प्रतिबंधों को खत्म नहीं कर सकती है या ऐसे उपाय नहीं कर सकती है, जिन पर संहिता के तहत विचार नहीं किया गया है। धारा 151 को नए वाद, अपील, संशोधन या पुनर्विचार दाखिल करने के विकल्प के रूप में लागू नहीं किया जा सकता है।
???? इस मामले में वर्ष 1953 में वाद दायर करने वाले वादी ने ‘असमान जाही पैगाह’ नाम की नवाब की संपत्तियों के बंटवारे की मांग की थी। यह मुकदमा अंततः आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट की फाइल में स्थानांतरित कर दिया गया था। 1959 में,हाईकोर्ट द्वारा पारित प्रारंभिक सह अंतिम डिक्री दिनांक 06.04.1959 के द्वारा कुछ आवेदनों के साथ वाद का निपटारा किया गया।
⬛ इस वाद में, एक सहकारी समिति (अपीलकर्ता) ने यह दावा करते हुए आवेदन दायर किया (संपत्ति के संबंध में उनके पक्ष में अंतिम डिक्री पारित करने के लिए) कि उन्होंने प्रारंभिक डिक्री के तहत हित में पूर्ववर्ती द्वारा निष्पादित एक असाइनमेंट डीड के तहत एक संपत्ति का अधिग्रहण किया। एकल न्यायाधीश ने उक्त आवेदन को स्वीकार करते हुए अंतिम आदेश पारित किया।
???? बाद में, तेलंगाना हाईकोर्ट की एक खंडपीठ ने प्रतिवादियों द्वारा दायर याचिका पर उक्त अंतिम डिक्री को वापस लेते हुए आवेदन दायर करने की अनुमति दी। हाईकोर्ट ने गुण-दोष के आधार पर कहा कि अपीलकर्ता ने कुछ सूचनाओं को छिपाकर अंतिम डिक्री प्राप्त की थी और इस प्रकार धारा 151 सीपीसी के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करके डिक्री को वापस ले लिया।
सुप्रीम कोर्ट के समक्ष,
????अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि हाईकोर्ट ने सीपीसी की धारा 151 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने में गलती की, जब सीपीसी के तहत वैकल्पिक उपाय मौजूद हैं। विचार किया गया मुद्दा यह था कि क्या सीपीसी की धारा 151 के तहत न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों को लागू करके अंतिम डिक्री के तीसरे पक्ष को ऐसे आवेदन दायर करने की अनुमति दी जा सकती है।
धारा 151 सीपीसी के तहत निहित शक्तियों के दायरे में पीठ ने कहा:
???? “सीपीसी की धारा 151 के तहत शक्तियों का प्रयोग करने में, यह नहीं कहा जा सकता है कि सिविल अदालतें पहले से ही तय किए गए मुद्दों को सुलझाने के लिए मूल अधिकार क्षेत्र का प्रयोग कर सकती हैं। संबंधित विषय पर अधिकार क्षेत्र वाले न्यायालय को निर्णय लेने की शक्ति है और ये या तो अधिकार में आ सकता है या गलत निष्कर्ष में। भले ही एक गलत निष्कर्ष पर पहुंचा हो या एक गलत डिक्री न्यायिक अदालत द्वारा पारित की गई हो, यह पक्षकारों पर बाध्यकारी है जब तक कि इसे अपीलीय अदालत द्वारा या कानून में प्रदान किए गए अन्य उपायों के माध्यम से रद्द नहीं किया जाता है।
⏩सीपीसी की धारा 151 तभी लागू हो सकती है जब कानून के मौजूदा प्रावधानों के अनुसार कोई वैकल्पिक उपाय उपलब्ध न हो। इस तरह की अंतर्निहित शक्ति वैधानिक प्रतिबंधों को खत्म नहीं कर सकती है या ऐसे उपाय नहीं बना सकती है जिन पर संहिता के तहत विचार नहीं किया गया है। धारा 151 को नए वाद, अपील, संशोधन या पुनर्विचार दाखिल करने के विकल्प के रूप में लागू नहीं किया जा सकता है। कोई पक्ष धारा 151 में ऐतिहासिक गलतियों का आरोप लगाने और उन्हें सुधारने और सीपीसी में अंतर्निहित प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों को दरकिनार करने के लिए सांत्वना नहीं पा सकता है।
✴️अदालत ने कहा कि प्रतिवादी, हालांकि वे वाद के पक्षकार नहीं थे, एक प्रभावित पक्ष के रूप में अदालत की अनुमति के साथ अपील दायर कर सकते थे। “सीपीसी की धारा 96 से 100 मूल डिक्री पर अपील दायर करने की प्रक्रिया से संबंधित है। उपरोक्त प्रावधान का एक अवलोकन यह स्पष्ट करता है कि प्रावधान उन व्यक्तियों की श्रेणी के बारे में चुप हैं जो अपील कर सकते हैं। लेकिन यह अच्छी तरह से स्थापित कानूनी स्थिति है कि एक व्यक्ति जो किसी निर्णय से प्रभावित है लेकिन वाद का पक्षकार नहीं है, न्यायालय की अनुमति से अपील कर सकता है। किसी तीसरे पक्ष द्वारा अपील दायर करने के लिए अनिवार्य शर्त यह है कि वह उस निर्णय और डिक्री के कारण से प्रभावित हुआ होगा जिसे आक्षेपित करने की मांग की गई है.
उपरोक्त के आलोक में,
✡️ यह सुरक्षित रूप से निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि कोई भी पीड़ित पक्ष न्यायालय की अनुमति से अपील कर सकता है” अपील की अनुमति देते हुए, पीठ ने कहा: “हमारी राय है कि हाईकोर्ट को ऐसे व्यापक आदेश पारित करने की बात तो दूर, सीपीसी की धारा 151 के तहत दायर एक आवेदन के आधार पर प्रतिवादियों द्वारा फैसला वापस लेने के आवेदन पर फैसला नहीं करना चाहिए था, जो एक कार्यवाही में 60 साल से अधिक का इतिहास रखने वाली अस्थिर कार्यवाही और लेनदेन पर प्रभाव डालता है।
❇️ मामले का विवरण :- माई पैलेस मुचुअली एडेड कॉपरेटिव सोसाइटी बनाम बी महेश |
2022 लाइव लॉ (SC) 698 |
सीए 5784/ 2022 | 23 अगस्त 2022 |
कोरम :- सीजेआई एनवी रमना, जस्टिस कृष्णा मुरारी और जस्टिस हिमा कोहली
वकील: अपीलकर्ताओं के लिए सीनियर एडवोकेट डॉ एएम सिंघवी, सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे,
उत्तरदाताओं के लिए सीनियर एडवोकेट सीएस सुंदरम, सीनियर एडवोकेट वी गिरी, सीनियर एडवोकेट यतिन ओझा