अगर कोई महिला “यौन उत्तेजक कपड़े” पहनती है तो यौन उत्पीड़न का मामला प्रथम दृष्टया नहीं टिकेगा- कोर्ट ने दी बेल

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धारा 354A IPC | अगर कोई महिला “यौन उत्तेजक कपड़े” पहनती है तो यौन उत्पीड़न का मामला प्रथम दृष्टया नहीं टिकेगा- कोर्ट ने दी बेल

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केरल कोझीकोड सत्र न्यायालय अदालत ने यौन उत्पीड़न के एक मामले में लेखक और सामाजिक कार्यकर्ता सिविक चंद्रन को अग्रिम जमानत दी, यह देखते हुए कि भारतीय दंड संहिता की धारा 354A के तहत अपराध प्रथम दृष्टया तब आकर्षित नहीं होता जब महिला ‘यौन उत्तेजक कपड़े’ पहनी थी।

???? कोर्ट ने कहा कि आरोपी की जमानत याचिका के साथ प्रस्तुत की गई तस्वीरों से पता चलता है कि वास्तविक शिकायतकर्ता ने खुद ऐसे कपड़े पहने हैं जो यौन उत्तेजक हैं। परिणामस्वरूप, धारा 354A का इस्तेमाल आरोपी के खिलाफ नहीं किया जाएगा।

???? कोर्ट ने कहा कि यह एक अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांत है कि जब प्राथमिकी दर्ज करने में लंबी देरी होती है, तो देरी का कारण पर्याप्त रूप से स्पष्ट किया जाना चाहिए। इस मामले में अपराध की कथित तारीख के दो साल बाद प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

???? अभियोजन पक्ष ने दावा किया कि फरवरी 2020 में नंदी बीच पर आयोजित एक शिविर के दौरान, आरोपी ने वास्तविक शिकायतकर्ता, एक युवा महिला लेखिका के साथ यौन संबंध बनाए और उसकी शील भंग करने की कोशिश की। कोइलैंडी पुलिस ने आरोपी पर भारतीय दंड संहिता की धारा 354ए(2), 341 और 354 का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है।

???? जमानत अर्जी पर जब सत्र न्यायालय ने सुनवाई की तो आरोपी के वकील ने तर्क दिया कि आरोपी के खिलाफ उसके कुछ दुश्मनों द्वारा प्रतिशोध लेने के लिए मामला गढ़ा गया था। यह भी तर्क दिया गया कि कथित घटना के लगभग दो साल बाद मामला दर्ज किया गया था, और अभियोजन पक्ष को यह बताना चाहिए कि क्यों।

???? उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर वास्तविक शिकायतकर्ता द्वारा प्रकाशित तस्वीरों का उपयोग करते हुए तर्क दिया कि वास्तविक शिकायतकर्ता अपने प्रेमी के साथ कथित घटना के स्थान पर थी, कि कथित घटना के समय कई लोग मौजूद थे। और किसी ने भी आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज नहीं कराई।

सिविक चंद्रन@सी.वी.कुट्टन बनाम केरल राज्य

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निशाकांत शर्मा (सहसंपादक)

यह खबर /लेख मेरे ( निशाकांत शर्मा ) द्वारा प्रकाशित किया गया है इस खबर के सम्बंधित किसी भी वाद - विवाद के लिए में खुद जिम्मेदार होंगा

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