नाबालिग से अपहरण व दुष्कर्म की घटना के मामले में एक आरोपी को 14 वर्ष कठोर कारावास एवं 1,30,000 रुपए के जुर्माने की मिली सजा

एटा पुलिस की प्रभावी पैरवी एवं सतत निगरानी के चलते माननीय न्यायालय से नाबालिग से अपहरण व दुष्कर्म की घटना के मामले में एक आरोपी को 14 वर्ष कठोर कारावास एवं 1,30,000 रुपए के जुर्माने की मिली सजा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एटा श्री उदय शंकर सिंह के निर्देशन में जनपदीय मॉनिटरिंग सेल द्वारा लगातार निगरानी रखते हुए- आज दिनांक 04.08.2022 को अभियुक्त दीपू उर्फ कुलदीप पुत्र जय सिंह निवासी टपुआ थाना अलीगंज जिला एटा संबंधित मुकदमा अपराध संख्या 359/14 धारा 363, 366, 376 भादवि व 4 पोक्सो एक्ट थाना जैथरा जिला एटा को दोषी पाते हुए माननीय न्यायालय स्पे0 एक्सक्लूसिव पोक्सो कोर्ट एटा द्वारा अभियुक्त को 14 वर्ष कठोर कारावास एवं ₹1,30,000 के अर्थदंड से दंडित किया गया है!

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निशाकांत शर्मा (सहसंपादक)

यह खबर /लेख मेरे ( निशाकांत शर्मा ) द्वारा प्रकाशित किया गया है इस खबर के सम्बंधित किसी भी वाद - विवाद के लिए में खुद जिम्मेदार होंगा

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