
एटा। न्यायालय एक्सक्लूसिव पॉक्सो कोर्ट जनपद एटा में वाद सं- 54/2014 मुअसं- 359/2014 धारा 363, 366, 376 भादंवि व 4 पोक्सो एक्ट थाना जैथरा राज्य बनाम दीपू उर्फ कुलदीप पुत्र श्री जयसिंह निवासी टपुआ थाना अलीगंज एटा की पत्रावली निर्णय में नियत थी जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त को उपरोक्त धाराओं में दोष सिद्ध मानते हुए हिरासत में लेकर कोर्ट मोहर्रिर आरक्षी राकेश कुमार की सुपुर्दगी में दिया गया। कुछ समय पश्चात अभियुक्त उपरोक्त को कटघरे में खड़ा कर कोर्ट मोहर्रिर वारंट पर हस्ताक्षर कराने हेतु माननीय न्यायाधीश महोदय के विश्राम कक्ष में गया था, जब वह हस्ताक्षर करा कर वापस आया तो अभियुक्त वहां से मौका पाकर भाग निकला। इस संबंध में थाना कोतवाली नगर एटा पर मुअसं – 548/2022 धारा 223, 224 भादवि पंजीकृत कर अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु थाना कोतवाली नगर थाना जैथरा एवं क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम बनाकर सार्थक प्रयास किए जा रहे है, साथ ही कोर्ट मोहर्रिर के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करते हुए प्रकरण में आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।