आधार प्रमाणीकरण द्वारा 30 जुलाई तक लाभार्थियों को आवश्यक वस्तुओं का होगा वितरण
एटा 26

जिला पूर्ति अधिकारी ने सर्वसाधारण को सूचित किया है कि उचित दर विक्रेताओं को खाद्यान्न तथा, चना सोयाबीन, रिफाइण्ड ऑयल व आयोडाइज्ड नमक का निर्गमन न होने के कारण जनपद के समस्त लाभार्थियों में खाद्यान्न का वितरण निर्धारित अन्तिम तिथि 25 जुलाई 2022 तक कराना जाना सम्भव नहीं हो पा जा रहा है। जिसके दृष्टिगत जनहित में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत आच्छादित समस्त अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी लाभार्थियों को माह जुलाई 2022 में माह जून 2022 हेतु आवंटित नियमित योजना के खाद्यान्न के साथ-साथ प्रतिकार्ड 01 किग्रा0 चना, 01 ली0 सोयाबीन रिफाइण्ड ऑयल एवं 01 किग्रा0 आयोडाइज्ड नमक का निःशुल्क वितरण हेतु अन्तिम तिथि में पुनः वृद्धि करते हुए दिनांक 30 जुलाई 2022 तक कर दी गयी है।
उन्होंने बताया कि नियमित वितरण चक्र में आधार प्रमाणीकरण द्वारा 30 जुलाई 2022 तक लाभार्थियों को आवश्यक वस्तुओं का वितरण किया जाएगा। मोबाइल ओ0टी0पी0 वेरीफिकेशन के माध्यम से वितरण की तिथि पूर्व निर्धारित 25 जुलाई के साथ-साथ 30 जुलाई को भी उपलब्ध रहेगी। वितरण दिवसों में कार्डधारकों को पोर्टेबिलिटी से खाद्यान्न प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध रहेगी।
जिला सूचना कार्यालय, एटा