दहेज हत्या के मामले में दो आरोपियों को क्रमश: 06 तथा 05 वर्ष साधारण कारावास एवं 5000 तथा 3000 रुपए के जुर्माने की मिली सजा

एटा पुलिस की प्रभावी पैरवी एवं सतत निगरानी के चलते माननीय न्यायालय से दहेज हत्या के मामले में दो आरोपियों को क्रमश: 06 तथा 05 वर्ष साधारण कारावास एवं 5000 तथा 3000 रुपए के जुर्माने की मिली सजा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एटा श्री उदय शंकर सिंह के निर्देशन में जनपदीय मॉनिटरिंग सेल द्वारा लगातार निगरानी रखते हुए- आज दिनांक 25.07.2022 को अभियुक्तगण 1. अश्वनि उर्फ पप्पू पुत्र रतन सिंह 2.सुख देवी उर्फ पुष्पा देवी पत्नी रतन सिंह निवासीगण प्रतापपुर थाना रिजोर जिला एटा संबंधित मुकदमा अपराध संख्या 46/16 धारा 498A/304B भादवि व 3/4 डी एक्ट थाना रिजौर जिला एटा को दोषी पाते हुए माननीय न्यायालय डीजे कोर्ट एटा द्वारा अभियुक्त आश्विन को 06 वर्ष साधारण कारावास एवं 5 हज़ार के अर्थदंड एवम सुख देवी को 5 वर्ष साधरण कारावास एवम 3 हज़ार के अर्थदंड से दंडित किया गया!

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निशाकांत शर्मा (सहसंपादक)

यह खबर /लेख मेरे ( निशाकांत शर्मा ) द्वारा प्रकाशित किया गया है इस खबर के सम्बंधित किसी भी वाद - विवाद के लिए में खुद जिम्मेदार होंगा

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