*अब ग्रामीण क्षेत्र में भी बिना नक्शा पास नहीं करा सकेंगे निर्माण, रिपोर्ट योगेश मुदगल

एटा। अभी तक शहर में ही मकान, दुकान आदि बनवाने के लिए नक्शा पास कराने की बाध्यता थी। अब इसे ग्रामीण क्षेत्रों के लिए भी लागू कर दिया गया है। वहां भी बिना नक्शा पास किए निर्माण कार्य नहीं कराए जा सकेंगे। जिला पंचायत में इसके लिए आवेदन किया जाएगा।
जिला पंचायत अधिकारी राहुल कुमार ने बृहस्पतिवार को बताया कि ग्रामीण क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति अब बिना नक्शा पास कराए निर्माण नहीं करा सकता है। नए नियम के मुताबिक उसे पहले अपने दुकान, मकान आदि का नक्शा जिला पंचायत कार्यालय से पास कराना होगा। उसके बाद ही निर्माण कार्य शुरू करा सकेगा।
अगर नियम विरुद्ध कोई निर्माण कार्य कराता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। गौरतलब है कि अभी तक ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को अपने मकान व दुकान बनाने के लिए नक्शा पास कराने की जरूरत नहीं पड़ती थी। अपने मनमर्जी से किसी भी तरह निर्माण करा लेते थे।