एटा में सपा नेताओं की चार एकड़ जमीन के बाद महाविद्यालय भी जब्त, बोर्ड लगाकर कराई गई मुनादी

एटा में गैंगस्टर एक्ट के आरोपी सपा नेता पूर्व विधायक रामेश्वर सिंह यादव और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष जुगेंद्र सिंह यादव के खिलाफ शुक्रवार को एक और बड़ी कार्रवाई की गई। उनका आसपुर स्थित महाविद्यालय और आसपुर में ही जमीन को कुर्क कर जब्त कर लिया गया।
दोनों सपा नेताओं पर 18 अप्रैल को कोतवाली नगर में गैंगस्टर एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज की गई थी। इसमें पूर्व विधायक गिरफ्तार हो चुके हैं, जो जिला कारागार में निरुद्ध हैं। जबकि दूसरे आरोपी उनके भाई पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष को उच्च न्यायालय से गिरफ्तारी स्टे मिल गया है। हालांकि जिलाधिकारी दोनों नेताओं के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की धारा 14-1 के तहत 17 जून को आदेश जारी कर चुके हैं। जिसके तहत दोनों की करीब 29 करोड़ रुपये की चल-अचल संपत्ति जब्त की जानी है।
इस आदेश के तहत ही एटा सदर तहसील और अलीगंज तहसील क्षेत्र में लगातार कार्रवाई की जा रही हैं। शुक्रवार को जीटी रोड पर आसपुर स्थित श्रीमती धूपकली लालाराम महाविद्यालय और चार एकड़ जमीन जब्त शुक्रवा को जब्त की गई। एसडीएम सदर शिवकुमार, सीओ सिटी कालू सिंह और तहसीलदार सदर चंद्रप्रकाश सिंह ने पुलिसबल के साथ जाकर जब्त जमीन पर बोर्ड लगवाए और मुनादी कराई। तहसीलदार ने बताया कि गैंगस्टर एक्ट के तहत जारी जिलाधिकारी के आदेश के क्रम में कार्रवाई की गई है।
सपा नेताओं की पूर्व में 1.14 करोड़ की संपत्तियां हुईं थी जब्त
बता दें कुछ दिन पहले ही प्रशासन और पुलिस ने सपा नेता रामेश्वर सिंह और जुगेंद्र सिंह की 1.14 करोड़ रुपये की संपत्तियां जब्त कीं थी। तहसीलदार सीपी सिंह ने पुलिस बल सहित दो स्थानों पर यह कार्रवाई की थी। जीटी रोड पर ट्रासंपोर्ट नगर के पास गाटा संख्या 944 में आबादी की 2 बीघा जमीन पर प्लॉटिंग कर ली गई थी। यहां मुनादी कराकर जमीन को जब्त किया गया, जिसकी कीमत 91 लाख रुपये थी। इसके अलावा शीतलपुर में चिलासनी रोड पर गाटा संख्या 892 में पांच बीघा कृषि जमीन को भी जब्त किया गया था, जिसकी कीमत 31 लाख रुपये है।